🔴 तस्कर से 20 पेटी अवैध देशी शराब कीमती लगभग 80 हजार रूपये एवं एक गै्रंड आई 10 कार क्र0 एमपी 07-सीजी-7902 को किया जप्त।
🔴 तस्कर के खिलाफ जिला मुरैना के थाना रामपुर के अपराध में 05 हजार का इनाम भी घोषित है।

ग्वालियर। दिनांक 17.03.2026 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थो तथा अवैध शराब के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 16.03.2026 को पुरानी छावनी पुलिस टीम को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्रैंड आई-10 हुडई कंपनी की कार में अवैध शराब लिए मोतीझील की तरफ से लेकर मुरैना जाने वाला है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से अति0 पुलिस अधीक्षक शहर(पूर्व) श्रीमती विदिता डागर(भापुसे) द्वारा थाना पुरानी छावनी पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

 

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल मार्गदर्शन में तथा इंचार्ज थाना प्रभारी पुरानी छावनी उनि0 नरेन्द्र छिकारा के द्वारा थाना बल की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही हेतु लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा ऋतुराज चौराहे पर मुरैना तरफ जाने वाली रोड़ पर वाहनों की चेकिंग शुरु की जो कुछ समय बाद मुखबिर द्वारा बताये रंग की ग्रैंड आई 10 कार आती दिखी, पुलिस की चेकिंग को देखकर उक्त वाहन चालक द्वारा कार की स्पीड बढाकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रोक लिया गया।

पुलिस टीम द्वारा कार चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ऑफीसर गुर्जर पुत्र तहसीलदार सिंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी माधव मार्केट के सामने ए.वी. रोड बामौर जिला मुरैना का होना बताया। पुलिस टीम द्वारा कार की तलाशी लेने पर उसमें तीन पेटी देशी मदिरा प्लेन की बीच की सीट के नीचे रखी मिली एवं कार की डिग्गी में 17 पेटी देशी मदिरा प्लेन की रखी पायी गयी, चेक करने पर 20 पेटियों में कुल 1000 हजार क्वाटर भरे मिले। उक्त व्यक्ति से शराब रखने एवं ले जाने के संबंध में वैध लाइसेंस चाहा गया तो उसके द्वारा कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। पकड़े गये व्यक्ति का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से आरोपी के कब्जे से 20 पेटी अवैध देशी शराब कीमती लगभग 80 हजार रूपये व एक हुंडई कंपनी की ग्रैंड आई 10 कार क्र0- एमपी 07-सीजी-7902 को विधिवत जप्त किया जाकर आरोपी के खिलाफ थाना पुरानी छावनी में अप0क्र0- 97/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पकड़े गये आरोपी के खिलाफ जिला मुरैना के थाना रामपुर के अपराध में 05 हजार का इनाम भी घोषित है।

जप्त मशरूकाः- 20 पेटी अवैध देशी शराब कीमती लगभग 80 हजार रूपये व एक हुंडई कंपनी की ग्रैंड आई 10 कार क्र0- एमपी 07-सीजी-7902 कुल जप्त मशरूका कीमती लगभग 02 लाख 30 हजार रूपये।

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