🔴 महिला के कब्जे से 40 नग सुतली बम, कागज के बम बिना सुतली लगे बजनी करीब 04 किलो, एक बोरी 06 नग कच्चा धागा के गुल्ले व 30 नग सुतली के बंडल एवं एक कैंची की जप्त।

ग्वालियर। 23.10.2026। दीपावली एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह,भापुसे के निर्देश पर जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्बाइड गन, अवैध एवं प्रतिबंधित पटाखों और विस्फोटक सामग्री के अवैध निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 22.10.2026 को इंदरगंज पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि खल्लासीपुरा खटीक मौहल्ला में शमीना नाम की महिला अपने बरामदे में सुतली बम बनाकर बेच रही है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से एसएसपी ग्वालियर द्वारा सीएसपी इंदरगंज रोबिन जैन को थाना इंदरगंज पुलिस की टीम से मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी इंदरगंज के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरी0 दीप्ती तोमर के द्वारा थाना बल की टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर कार्यवाही हेतु भेजा गया। पुलिस टीम ने मुखबिर के बताये अनुसार बारूद वाली गली खल्लासीपुरा स्थित घर पर जाकर देखा तो एक महिला उपस्थित मिली, जिसने पूछताछ में अपना नाम शमीना खान पत्नी हलीम खांन उम्र 32 साल निवासी खल्लासीपुरा खटीक मौहल्ला इंदरगंज जिला ग्वालियर का होना बताया। पुलिस ने घर के बगल में बरामदे में देखा तो कुछ बोरियां रखी हुई मिली, जिन्हे खोलकर चेक किया तो एक प्लास्टिक के बोरी में 40 नग सुतली बम, एक कपडा के थैला में कागज के बम बिना सुतली लगे बजनी करीब 04 किलो, एक बोरी 06 नग कच्चा धागा के गुल्ले व 30 नग सुतली के बंडल एवं एक कैची मिली। पुलिस द्वारा महिला से उक्त विस्फोटक सामग्री रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो उसके द्वारा कोई लायसेंस नही होना बताया।

उक्त आरोपिया का यह कृत्य धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दण्डनीय पाया जाने से आरोपिया के कब्जे से 40 नग सुतली बम, एक कपडा के थैला में कागज के बम बिना सुतली लगे बजनी करीब 04 किलो, एक बोरी 06 नग कच्चा धागा के गुल्ले व 30 नग सुतली के बंडल एवं एक कैंची को विधिवत जप्त किया जाकर आरोपिया के खिलाफ थाना इंदरगंज में अप0क्र0-235/26 धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

*जप्त विस्फोटक सामग्रीः-* 40 नग सुतली बम, एक कपडा के थैला में कागज के बम बिना सुतली लगे बजनी करीब 04 किलो, एक बोरी 06 नग कच्चा धागा के गुल्ले व 30 नग सुतली के बंडल एवं एक कैंची की जप्त।

*सराहनीय भूमिकाः- * उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी इंदरगंज निरीक्षक दीप्ती तोमर, उनि0 बनवारी लाल मिश्रा, सउनि0 अनूप शर्मा, प्रआर0 रामनिवास सिंह गुर्जर, आर. नीरज यादव, आर. सन्दीपपचौरी, आर. अर्जुन सिंह सिकरवार, आर. विनोद राजावत, म.आर. अचला जाट, म.आर. शिवानी सिकरवार की सराहनीय भूमिका रही है।

keyboard_arrow_up
Skip to content