ग्वालियर, दिनांक 27 जून 2026।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर (मध्य/यातायात) सुजावल जग्गा तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात अजीत सिंह चौहान के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा बिना नम्बर प्लेट, ब्लैक फिल्म, हूटर एवं अन्य अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थाना प्रभारी यातायात झांसी रोड धनंजय शर्मा की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चन्द्रबदनी चौराहा पॉइंट पर एक थार वाहन क्रमांक एमपी-07-एएफ-9345 को पुनः पकड़ा गया। वाहन चालक विवेक गुर्जर निवासी गुढ़ागुढ़ी का नाका, कम्पू द्वारा वाहन पर अवैध ब्लैक फिल्म, हूटर तथा वाहन के आगे बोनट पर बहुरंगी लाइट लगाई गई थी। साथ ही वाहन पर वैध नम्बर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी।
उल्लेखनीय है कि उक्त वाहन को पूर्व में भी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था, जिस पर दिनांक 06 जून 2026 को सूबेदार प्रमोद साहू द्वारा 1000 रुपये का चालान कर वाहन चालक को नियमों का पालन करने की हिदायत देकर छोड़ा गया था। इसके पश्चात भी वाहन चालक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते दिनांक 17 जून 2026 को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाहन का 8000 रुपये का न्यायालयीन चालान किया गया था।
इसके बावजूद वाहन चालक द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए वाहन से ब्लैक फिल्म, हूटर एवं लाल-नीली बत्ती नहीं हटाई गई। लगातार नियमों की अनदेखी करने पर आज पुनः यातायात पुलिस द्वारा उक्त थार वाहन को जप्त कर थाना यातायात में रखा गया है तथा दिनांक 29 जून 2026 को वाहन को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त वाहन के विरुद्ध अन्य शहरों में भी चालान किए गए हैं, जिनमें से दो चालान वर्तमान में लंबित हैं, जिनकी कुल राशि 4000 रुपये है। साथ ही वाहन चालक विवेक गुर्जर का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हेतु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर, ब्लैक फिल्म एवं बिना नम्बर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, जिसमें ब्लैक फिल्म के 09, बिना नम्बर प्लेट के 07 तथा मॉडिफाइड साइलेंसर के 01 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए।
यातायात पुलिस ग्वालियर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर वैध नम्बर प्लेट का उपयोग करें तथा मॉडिफाइड साइलेंसर, ब्लैक फिल्म, हूटर एवं अवैध लाल-नीली बत्तियों का उपयोग न करें तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।
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