🔴 पुलिस ने मौके से तीन प्लास्टिक की कट्टी में कुल 90 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब विनिर्मित करने की सामग्री की जप्त।
ग्वालियर। दिनांक 08.09.2026 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने वाले तथा अवैध शराब की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में आज दिनांक 08.09.2026 को थाना पिछोर पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि चिरुली ताल की पार के पास ग्राम चिरुली का माईकल जाट अपने अन्य दो साथियों के साथ अवैध कच्ची शराब बना रहा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से अति० पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री जयराज कुबेर द्वारा थाना पिछोर पुलिस को मुुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में एसडीओपी डबरा श्री सौरभ कुमार के कुशल मार्गदर्शन में डबरा सर्कल के पुलिस बल की संयुक्त टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर कार्यवाही हेतु भेजा गया। पुलिस टीम को मौके पर जाकर देखा तो तीन व्यक्ति चिरुली ताल की पार नाले के बगल से जमीन मंे भट्टी खोदकर उपकरणांे के सहारे अवैध कच्ची शराब को उतारते हुए दिखे, जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पुलिस टीम को मौके पर भट्टी के बगल से तीन प्लास्टिक की कट्टी मिली जिन्हे खोलकर चेक करने पर उनमें अवैध कच्ची शराब भरी हुई मिली।
पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से नाम व पता पूछने पर उन्होने अपने नाम (1) प्रताप उर्फ माईकल जाट पुत्र जालिम सिह जाट उम्र 59 साल निवासी ग्राम चिरुली, (2) रामू पुत्र चिम्मन लाल बाल्मीक उम्र 58 साल निवासी चिरुली, (3) वीरू बाल्मीक पुत्र सोमप्रकाश बाल्मीक उम्र 40 साल निवासी बौना थाना आंतरी जिला ग्वालियर का होना बताया। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से उक्त हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा संयुक्त रुप से अवैध कच्ची शराब विक्रय करने हेतु उत्पादन व भंडारण करना बताया। पकड़े गये तीनों आरोपीगणों का यह कृत्य धारा 34(2),49(क) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से आरोपीगणों के कब्जे से तीन प्लास्टिक की कट्टी में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कुल 90 लीटर कीमती लगभग 09 हजार रूपये, अवैध कच्ची शराब विनिर्मित करने की सामग्री को विधिवत जप्त किया गया। पकड़े गये तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना पिछोर में अप0क्र0-188/26 धारा 34(2),49(क) आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जप्त मशरूकाः- तीन प्लास्टिक की कट्टी में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कुल 90 लीटर कीमती लगभग 09 हजार रूपये, अवैध कच्ची शराब विनिर्मित करने की सामग्री एक एल्युमीनियम की कढाई, मिट्टी का फ्रस्टमनुमा पात्र, एक छेद बाला लोहे का ड्रम, एक प्लास्टिक का कटा हुआ पुराना कनस्टर, एक काँच की खाली बोतल, एक छोटी प्लास्टिक की बाल्टी, रबर की लेजम कुल जप्त मशरूका कीमती लगभग 19 हजार रूपये को किया जप्त।





