ग्वालियर दिनांक 11.07.2026 – ग्वालियर पुलिस द्वारा जिले में शातिर एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना महाराजपुरा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश आदित्य सिंह भदौरिया के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है।
थाना प्रभारी महाराजपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि आदित्य सिंह भदौरिया वर्ष 2022 से लगातार हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज, लूट, डकैती की योजना, अवैध हथियार रखने सहित अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है। उसकी आपराधिक गतिविधियों एवं गुंडागर्दी के कारण क्षेत्र में आमजन भयभीत एवं आतंकित थे। बदमाश अपने अन्य आपराधिक साथियों के साथ मिलकर लगातार जघन्य अपराधों को अंजाम देता रहा तथा कानून का कोई भय नहीं होने के कारण वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उक्त तथ्यों के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की अनुशंसा सहित एनएसए की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर को भेजा गया।
प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत आदित्य सिंह भदौरिया पुत्र दिनेश सिंह भदौरिया, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम मुस्तरी जिला भिण्ड, हाल निवासी विक्रमपुर पहाड़ी के पीछे, शताब्दीपुरम थाना महाराजपुरा, जिला ग्वालियर को निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए तथा उसे केंद्रीय जेल रीवा भेजने के निर्देश जारी किए गए।
दिनांक 11 जुलाई 2026 को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर द्वारा जारी निरोधादेश के पालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) डॉ. शिवेश सिंह बघेल एवं सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी महाराजपुरा निरीक्षक यशवंत गोयल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बदमाश की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आदित्य सिंह भदौरिया टाइगर चौक, शताब्दीपुरम के पास घूम रहा है।
सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम आदित्य सिंह भदौरिया होना बताया। उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पारित निरोधादेश एवं गिरफ्तारी वारंट की जानकारी देते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। इसके उपरांत उसे केंद्रीय जेल रीवा रवाना किया गया।
आरोपी द्वारा पूर्व में थाना महाराजपुरा क्षेत्र में एक परिवार के घर व दुकान के सामने फायरिंग कर दहशत फैलाई गई थी। घटना के वीडियो सोशल मीडिया एवं विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रसारित होने से क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित हो गया था। आरोपी का इतना आतंक था कि कई लोग उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने से भी डरते थे। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और वह लगातार अपराध करता रहा। पुलिस से बचने के लिए फरार रहने वाले इस आरोपी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।
बदमाश आदित्य सिंह भदौरिया के विरुद्ध ग्वालियर एवं दतिया जिले के विभिन्न थानों में कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें थाना महाराजपुरा में 08, थाना गोला का मंदिर में 05 तथा थाना बहोड़ापुर, मुरार, हजीरा एवं पण्डोखर (जिला दतिया) में 01-01 प्रकरण दर्ज हैं। उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, लूट, डकैती की योजना, अवैध हथियार रखने सहित अनेक गंभीर अपराध दर्ज हैं।





