ग्वालियर। 21.09.2026। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह,भापुसे के निर्देश पर जिले के समस्त थाना प्रभारियोें द्वारा लंबित विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अति. पुलिस अधीक्षक(मध्य/यातायात) श्री सुजावल जग्गा(भापुसे) द्वारा थाना प्रभारी ठाठीपुर को अप.क्र. 327/2026, धारा 109(1), 115(2), 296(बी), 326(बी) बीएनएस के प्रकरण में फरार आरोपी को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी मुरार श्री संदीप बांगरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाटीपुर निरीक्षक विपेन्द्र सिंह चौहान के द्वारा थाना बल की टीम को उक्त प्रकरण में वांछित आरोपी को पकड़ने हेतु लगाया गया। दौराने विवेचना पुलिस टीम द्वारा उक्त प्रकरण के फरार आरोपी की तलाश की गई और दिनांक 20.09.2026 को थाटीपुर पुलिस द्वारा फरार आरोपी कोमेश उर्फ सोमेश विमल पुत्र दिलीप सिंह विमल उम्र 32 साल निवासी गोदाम बस्ती के सामने मेला रोड़ पीएनटी कालोनी थाटीपुर जिला ग्वालियर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 20.09.2026 को फरियादी योगेंद्र सिंह राठौर निवासी न्यू नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर द्वारा थाना थाटीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी पीएनटी कॉलोनी, मेला रोड स्थित संतुष्टि स्टोर दुकान पर आरोपी सोमेश विमल सिगरेट लेने आया था। सिगरेट उपलब्ध न होने तथा दुकान के बाहर रखी डस्टबिन को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने फरियादी के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की। फरियादी द्वारा अपने पुत्र मनुर सिंह एवं पुत्री वैष्णवी को मौके पर बुलाने पर आरोपी ने तीनों के साथ लात-घूंसों एवं डण्डे से मारपीट की।

इसके बाद आरोपी अपने घर से पेट्रोल लेकर आया और फरियादी, उसके पुत्र एवं पुत्री पर पेट्रोल छिड़ककर दुकान में पेट्रोल की बोतल फेंकी तथा माचिस जलाकर आग लगाने का प्रयास किया। फरियादी एवं उसके पुत्र द्वारा आरोपी को रोकने पर वह वहां से अपने घर चला गया और बालकनी से पेट्रोल से भरी जलती हुई प्लास्टिक की बोतल तीनों की ओर फेंकी, जिससे मनुर सिंह एवं वैष्णवी को जलने से चोटें आईं तथा बीच-बचाव में फरियादी भी घायल हुआ। पेट्रोल से लगी आग के कारण दुकान का सामान भी जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना थाटीपुर में आरोपी सोमेश विमल के विरुद्ध अप.क्र. 327/2026, धारा 109(1), 115(2), 296(बी), 326(बी) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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