🔴 चावड़ी बाजार स्थित बंद शिवम होटल के दो कमरों में अवैध रूप से भंडारित पटाखों की सूचना पर जनकगंज पुलिस ने की कार्रवाई।
🔴 दो अलग-अलग गोदामों से सुतली बम, मिर्ची पटाखे, बुलेट बम, रॉकेट, अनार सहित विभिन्न प्रकार के पटाखे जप्त।
🔴 दोनों व्यक्तियों के पास पटाखों के भंडारण एवं विक्रय का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला।

ग्वालियर। 30.10.2026। दीपावली एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिवस प्रभारी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री जयराज कुबेर द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्बाइड गन, अवैध एवं प्रतिबंधित पटाखों और विस्फोटक सामग्री के अवैध निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे।

इसी तारतम्य में आज दिनांक 30.10.2026 को थाना जनकगंज पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत चावड़ी बाजार स्थित बंद मेट्रो होटल के पास शिवम होटल के कमरों में राजेश बजाज एवं विक्रम वाधवानी नामक व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री पटाखे आदि रखे गये हैं। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से सीएसपी लश्कर श्रीमती किरण अहिरवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जनकगंज निरीक्षक प्रवीण कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया।

उक्त सूचना पर थाना प्रभारी जनकगंज निरीक्षक प्रवीण कुमार शर्मा मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों व्यक्तियों को बुलाकर उनके कब्जे वाले कमरों की तलाशी ली। पुलिस तलाशी के दौरान दोनों कमरों में बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे भंडारित मिले। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने उक्त कमरे किराये पर लेकर उनमें सामान रखने की बात बताई। पटाखों के भंडारण एवं विक्रय संबंधी वैध लाइसेंस मांगे जाने पर दोनों कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके।

जप्त विस्फोटक सामग्री का विवरण –
1. राजेश बजाज के कब्जे से – सुतली छोटे बम, मिर्ची पटाखे, बिजली के नाम से लाल मिर्ची पटाखे, बेबी रॉकेट, छोटे एवं मीडियम अनार तथा लैला-मजनू सहित विभिन्न प्रकार के पटाखे, कुल अनुमानित कीमत 43,050 रुपये के जप्त कर आरोपी राजेश बजाज पुत्र गुरनामल बजाज उम्र 55 साल निवासी उदाजी की पायगा निरकारी बेकरी के सामने वाली गली जनकगंज जिला ग्वालियर के खिलाफ थाना जनकगंज में अपराध क्रमांक 330/26 धारा 288 बीएनएस, 9ख विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया।

2. विक्रम वाधवानी के कब्जे से – कृष्णा टू साउंड, सुपर बुलेट बम, मिनी बुलेट बम, फ्लावर पॉट अनार, लैला-मजनू एवं बेबी रॉकेट सहित विभिन्न प्रकार के पटाखे, कुल अनुमानित कीमत 27,400 रुपये के जप्त कर आरोपी विक्रम वाधवानी पुत्र टीकमदास बाधवानी उम्र 48 साल निवासी समाधिया कॉलौनी डी ब्लॉक जनकगंज के खिलाफ थाना जनकगंज में अपराध क्रमांक 331/26 धारा 288 बीएनएस, 9ख विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया।

इस प्रकार पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों के कब्जे से कुल 70,450 रुपये कीमत की विस्फोटक एवं ज्वलनशील पटाखा सामग्री जप्त की गई। पुलिस ने जप्ती की वीडियोग्राफी कराते हुए सामग्री को विधिवत जप्त कर सीलबंद किया।

दोनों व्यक्तियों का उक्त कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की गई।

जप्त विस्फोटक सामग्रीः- दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 70,450 रुपये कीमत की विस्फोटक एवं ज्वलनशील पटाखा सामग्री जप्त की गई।

ग्वालियर पुलिस की अपील- नागरिकों से अपील है कि बिना वैध लाइसेंस के पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री का भंडारण या विक्रय न करें। ऐसे अवैध भंडारण से आगजनी एवं गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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