ग्वालियर। दिनांक 09.07.2026 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह (भापुसे) द्वारा लंबित गंभीर अपराधों में फरार इनामी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (मध्य/यातायात) श्री सुजावल जग्गा(भापुसे) द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियो को लंबित गंभीर अपराधों में फरार इनामी आरोपियों पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी ग्वालियर श्री कृष्णपाल सिंह(रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहोड़ापुर निरीक्षक आलोक सिंह परिहार के द्वारा थाना बहोड़ापुर पुलिस की टीम को अप.क्र. 195/26 धारा 109(1),140(2),3(5) बीएनएस इजाफा 191(3),309(6) बीएनएस, 11/13 एमपीडीपीके एक्ट, 25,27,25(1)(क) आर्म्स एक्ट में वांछित फरार इनामी आरोपियों को पकड़ने हेतु लगाया गया।
दौराने विवेचना पुलिस टीम द्वारा उक्त प्रकरण में वांछित फरार आरोपियों की तलाश उनके छिपने के संभावित जगहों पर की गई तथा उन्हे पकड़ने हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। दिनांक 08.07.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर से उक्त प्रकरण में वांछित दोनों इनामी आरोपी राहुल यादव व सोनू यादव को पकड़ लिया गया। पकड़े गये दोनों आरोपियों से उक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया। जिस पर से पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को थाना बहोड़ापुर के अपराध सदर में विधिवत गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये आरोपियों का पुलिस द्वारा घटना स्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन कराया गया। पकड़े गये दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया था। उक्त प्रकरण में 04 आरोपियों को पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-* दिनांक 31.05.2026 को थाना बहोड़ापुर क्षेत्र में फरियादी विक्की यादव (26 वर्ष) निवासी चंदन नगर, घासमंडी को उसके परिचित सतेन्द्र उर्फ छोटू कमरिया ने अपने साथियों के साथ जबरन कार में बैठाकर सिटी सेंटर क्षेत्र में ले गया। वहां आरोपियों द्वारा फरियादी पर अपने व्यवसाय में साझेदारी करने का दबाव बनाया गया। मना करने पर मुख्य आरोपी सतेन्द्र उर्फ छोटू कमरिया ने पिस्टल से जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जो फरियादी के पैर में लगी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बहोड़ापुर में आरोपियों के विरुद्ध अप.क्र. 195/26 धारा 140(2),109,3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान उक्त प्रकरण में धारा 191(3),309(6) बीएनएस, 11/13 एमपीडीपीके एक्ट, 25,27,25(1)(क) आर्म्स एक्ट इजाफा की गई थी।





