🔴 दुकान से पुलिस ने बुलट बम्ब, सुतली बम्ब, चकरी, अनार बम्ब कीमती लगभग 62,900/- रूपये के अवैध पटाखे किए जप्त।
🔴 आरोपी द्वारा अवैध रूप से पटाखों को भंडारण कर रखने की लापरवाही से घर में ही बड़ी घटना हो सकती थी, जिसे समय रहते ग्वालियर पुलिस की कार्यवाही द्वारा टाल दिया गया।
ग्वालियर। 23.10.2026। दीपावली एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिवस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह,भापुसे द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्बाइड गन, अवैध एवं प्रतिबंधित पटाखों और विस्फोटक सामग्री के अवैध निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे।
इसी तारतम्य में दिनांक 22.10.2026 को ग्वालियर पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुरार क्षेत्रांतर्गत रामनगर कॉलोनी बारादरी में विकाश गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री पटाखे आदि कब्जे में रखे गये हैं। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से एसएसपी ग्वालियर द्वारा डीएसपी अपराध श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार, डीएसपी अपराध श्री मनीष यादव एवं सीएसपी मुरार श्री संदीप बांगरे को थाना मुरार व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम बनाकर मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी अपराध एवं सीएसपी मुरार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मुरार निरी0 गोविंद बल्लभ बगोली व थाना प्रभारी अपराध निरी0 अमित शर्मा के द्वारा क्राइम ब्रांच व थाना मुरार पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर कार्यवाही हेतु भेजा गया। पुलिस टीम ने मुखबिर के बताये अनुसार रामनगर कॉलोनी स्थित दुकान पर जाकर देखा तो दुकान पर एक व्यक्ति मिला, जिससे नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम विकास गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता उम्र 40 साल निवासी रामनगर कॉलोनी बारादरी मुरार का होना बताया।
पुलिस द्वारा दुकान की तलाशी लेने पर दुकान के अन्दर 02 प्लास्टिक की बोरी एवं 03 कागज के बड़े कार्टून में चकरी पटाखे, सुतली बम्ब, बुलट बम्ब आदि भरे हुये पाये गये एवं दुकान के अन्दर अग्निशमन एवं विस्फोटक पदार्थों पर नियंत्रण करने संबंधी कोई संसाधन नहीं पाये गये। पुलिस द्वारा दुकान संचालक विकाश गुप्ता से उक्त विस्फोटक सामग्री रखे जाने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो उसके द्वारा वर्तमान में लायसेंस नहीं होना बताया।
उक्त व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से पटाखे आदि विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री दुकान के अन्दर रखा जाना पाया जाने से आरोपी का यह कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) एवं धारा 288 बीएनएस के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्तानुसार पटाखों को विधिवत जप्त किया जाकर आरोपी विकास गुप्ता के खिलाफ थाना मुरार में अप0क्र0-564/26 धारा 288 बीएनएस एवं धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जप्त विस्फोटक सामग्रीः- बुलट बम्ब, सुतली बम्ब, चकरी, अनार बम्ब कीमती लगभग 62,900/- रूपये के अवैध पटाखे किए जप्त।





