ग्वालियर। थाना सिरौल पुलिस ने शराब के नशे में ट्रैक्टर चलाने और सड़क पर लहराते हुए वाहन चलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर जब्त किया है। आरोपी चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कमल किशोर यादव पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। इसी दौरान ग्राम अलापुर के पास एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर में लगे कैबिनेट साउंड सिस्टम पर तेज आवाज में गाने बजाते हुए ट्रैक्टर को लहराकर चलाता दिखाई दिया। चालक के शराब के नशे में होने का संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर चालक ट्रैक्टर सहित ग्राम डोंगरपुर की गलियों में भागने लगा, लेकिन पुलिस बल ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

पूछताछ में चालक की पहचान विनोद बघेल (32 वर्ष), निवासी ग्राम डोंगरपुर, थाना सिरौल, जिला ग्वालियर के रूप में हुई। इसके बाद चालक को ट्रैक्टर सहित थाना सिरौल लाया गया, जहां ब्रीथ एनालाइजर मशीन से एल्कोहल परीक्षण किया गया।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आइसर ट्रैक्टर को विधिवत जब्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। इसके बाद आरोपी चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत इस्तगाशा तैयार कर अधिकतम जुर्माने से दंडित किए जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब्त ट्रैक्टर को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है।
ग्वालियर पुलिस की अपील: वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें तथा शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन न चलाएं। नशे में वाहन चलाना स्वयं चालक के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।





