ग्वालियर। दिनांक 08.06.2026 – *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह (भापुसे)* द्वारा लंबित गंभीर अपराधों में फरार इनामी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में की जा रही कार्यवाही के दौराने थाना बहोड़ापुर पुलिस को दिनांक 07.06.2026 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि अप.क्र. 195/26 के प्रकरण में फरार दो इनामी आरोपी पुरानी छावनी क्षेत्र में कहीं जाने की फिराक मंे खडे हैं। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (मध्य/यातायात) श्रीमती अनु बेनीवाल(भापुसे)* द्वारा थाना प्रभारी बहोड़ापुर को उक्त सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार *सीएसपी ग्वालियर श्री कृष्णपाल सिंह(रापुसे)* के मार्गदर्शन में *थाना प्रभारी बहोड़ापुर निरीक्षक आलोक सिंह परिहार* के द्वारा थाना बहोड़ापुर पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर इनामी आरोपियों की धरपकड़ हेतु भेजा गया।
मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम ने पुरानी छावनी अटल द्वार से तिघरा रोड़ पर दो लड़के खड़े दिखाई दिये जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होने अपने नाम प्रियांशु दुबे उर्फ छोटू व चेतन पंडित उर्फ अभय पाण्डेय बताया। पकड़े गये दोनों व्यक्तियो से उक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया। जिस पर से पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को थाना बहोड़ापुर के अप.क्र. 195/26 धारा 109(1),140(2),3(5) बीएनएस इजाफा 191(3),309(6) बीएनएस, 11/13 एमपीडीपीके एक्ट, 25,27,25(1)(क) आर्म्स एक्ट में विधिवत गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया था।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-* दिनांक 31.05.2026 को थाना बहोड़ापुर क्षेत्र में फरियादी विक्की यादव (26 वर्ष) निवासी चंदन नगर, घासमंडी को उसके परिचित सतेन्द्र उर्फ छोटू कमरिया ने अपने साथियों के साथ जबरन कार में बैठाकर सिटी सेंटर क्षेत्र में ले गया। वहां आरोपियों द्वारा फरियादी पर अपने व्यवसाय में साझेदारी करने का दबाव बनाया गया। मना करने पर मुख्य आरोपी सतेन्द्र उर्फ छोटू कमरिया ने पिस्टल से जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जो फरियादी के पैर में लगी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बहोड़ापुर में आरोपियों के विरुद्ध अप.क्र. 195/26 धारा 140(2),109,3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान उक्त प्रकरण में धारा 191(3),309(6) बीएनएस, 11/13 एमपीडीपीके एक्ट, 25,27,25(1)(क) आर्म्स एक्ट इजाफा की गई थी।
*गिरफ्तार इनामी आरोपीगण:-*
1. प्रियांशु दुबे उर्फ छोटू पुत्र मोहन दुबे निवासी कोटेश्वर कॉलोनी ग्वालियर।
2. चेतन पंडित उर्फ अभय पाण्डेय पुत्र सुधीर पाण्डेय निवासी सदर।





