ग्वालियर। दिनांक 18.12.2024 –
घटना का संक्षिप्त विवरण:- फरियादी अजय सिंह भदौरिया पुत्र राजेश सिंह भदौरिया उम्र 31 साल निवासी वार्ड नम्बर 04 नगर पालिका के पास पोरसा रोड गोरमी जिला भिण्ड ने थाना बहोड़ापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ट्रांसपोर्ट नगर बहोड़़ापुर ग्वालियर में अपने ट्रकों के काम से आता जाता रहता है, ट्रांसपोर्ट नगर में एक कबाडी से जान पहचान हो गई थी तथा उसने मुझसे एक ट्रक खरीदने की बात कही थी, तो मैंने अपना ट्रक क्र. एमपी-07-एचबी-6358 उसे बेचने के लिये दिखाया था तो वह इस ट्रक को चार लाख रुपये नगद एवं अठारह लाख रुपये फाइनेंस की किस्ते भरने की बात पर सहमत होकर खरीदने के लिये तैयार हो गया था और उसने मुझे दिनांक 09.02.2024 को बतौर एडवांस नगद पचास हजार रुपये भी दिये थे तो मैने उक्त ट्रक क्र. एमपी-07-एचबी-6358 को उक्त कबाडी को सौंप दिया था, उसके बाद कबाडी के द्वारा मेरे शेष तीन लाख पचास हजार रुपये मुझे नहीं दिये एवं अठारह लाख रुपये की फायनेंस की किस्ते भी नहीं भरी है। जिससे फायनेंस कम्पनी वाले मेरे घर पर आकर मुझसे किस्त भरने की बात करते है। जब मैने उक्त कबाड़ी से किस्त भरने का बोला तो उसने मना कर दिया और मेरा ट्रक भी मुझे वापस करने से मना कर दिया। मैने देखा कि मेरा ट्रक कबाड़ी के कबाडखाने में खुर्दबुर्द स्थिति में खड़ा हुआ है जो कबाड़ी के द्वारा मेरे साथ अमानत में खयानत कर छल पूर्वक मेरे ट्रक को लेकर उसकी बॉडी को खुर्दबुर्द किया गया है। फरियादी की शिकायत पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 316(2),318 (4) बीएनएस का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी ग्वालियर श्री आयुष गुप्ता(भापुसे) के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहोड़ापुर निरीक्षक जितेन्द्र सिंह तोमर द्वारा थाना बल की एक टीम को अप.क्र. 817/24 के आरोपी कबाड़ी तथा माल मशरूका की पतारसी करने हेतु लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। पुलिस टीम को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना कारित करने वाला कबाड़ी थाना बहोड़ापुर क्षेत्र में रेल्वे क्रोसिंग के बगल में बनी गुमठी के पास खड़ा है। पुलिस टीम मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो उक्त हुलिया का एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा तो उसे पुलिस टीम द्वारा घेरकर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने निवासी हवेली पिछबाडा सत्यनारायण मौहल्ला घासमंडी ग्वालियर का होना बताया। जिसे अभिरक्षा मे लेकर उक्त प्रकरण के ट्रक क्रमांक एमपी-07-एचबी-6358 के सम्बध में पूछताछ की गई तो जुर्म करना स्वीकार किया। उसके बाद धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत मेमो लिया जाकर ट्रक के संबंध में पूछताछ की गई तो विशाल मेगा मार्ट के बगल में खाली पड़े मैदान में पार्किंग नम्बर 01 टीपी नगर बहोडापुर में खड़ा करना बताया पुलिस टीम द्वारा आरोपी की निशादेही पर बताये स्थान से एक अशोक लीलेन्ड कम्पनी के ट्रक को विधिवत जप्त किया गया। थाना बहोड़ापुर पुलिस द्वारा आरोपी को अप.क्र. 817/24 धारा 316(2), 318(4) बीएनएस में गिरफ्तार कर अशोक लीलेन्ड कम्पनी का ट्रक क्रमांक एमपी-07-एचबी-6358 जप्त किया गया।

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