ग्वालियर पुलिस की आमजन से अपील “शराब पीकर वाहन न चलाएँ“

ग्वालियर 21.08.2025 । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में रेण्डम वाहन चेकिंग की जाकर संदिग्धों व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अति पुलिस अधीक्षक (पूर्व/यातायात/अपराध) श्री कृष्ण लालचंदानी(भापुसे) एवं सीएसपी विश्वविद्यालय सुश्री हिना खान के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिरोल निरीक्षक गोविंद बगौली द्वारा पुलिस की टीम बनाकर थाना क्षेत्र में रेण्डम चेकिंग करने हेतु लगाया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना सिरोल पुलिस की टीम द्वारा दिनांक 18.08.2025 को गोल्डन लोटस बैंकिट हॉल डीबी सिटी के पास सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी की जा रही थी तभी सूचना प्राप्त हुई कि एचपी पेट्रोल पम्प के सामने हुरावली पर एक ऑटो पलट गया है, सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची, तो मौके पर एक ऑटो क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी थी और आसपास कोई भी घायल व्यक्ति नहीं दिखा। पुलिस द्वारा ऑटो चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम संदीप पुत्र प्रकाश चिगोटिया उम्र 32 साल नि. हस्तिनापुर जिला ग्वालियर का होना बताया। ऑटो चालक अत्यधिक नशे में होकर सही से बोल नहीं पा रहा था एवं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।

पुलिस द्वारा ऑटो एवं ऑटो चालक को थाने लेकर आये बाद ऑटो चालक संदीप चिगोटिया का मेडीकल जिला अस्पताल मुरार में कराया गया ऑटो चालक की मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन उपरान्त डॉक्टर द्वारा मेडीकल में चालक संदीप चिगोटिया द्वारा शराब का सेवन करना लेख किया है। आरोपी चालक संदीप चिगोटिया द्वारा शराब का सेवन कर ऑटो चलाना पाया गया जो कि धारा 185 एमव्ही एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से ऑटो क्र. एमपी07-जेडक्यू-6752 को विधिवत जप्त किया गया।

प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा शराब पीकार वाहन चलाने पर 12,000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया। माननीय न्यायालय के आदेश उपरान्त वाहन स्वामी को ऑटो सुपुर्द किया गया।

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