ग्वालियर। दिनांक 18.01.2026 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर जिले में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर वाहन चोरों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अति0 पुलिस अधीक्षक शहर(मध्य/यातायात) श्रीमती अनु बेनीवाल(भापुसे) द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में चोरी गये वाहनों की बरामदगी कर चोरों को पकड़ने हेतु मुखबिर तंत्र विकसित करने के निर्देश दिये गये।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी इंदरगंज श्री रोबिन जैन(रापुसे) के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कम्पू निरीक्षक अमर सिंह सिकरवार के द्वारा थाना बल की टीम को थाना क्षेत्र में चोरी गये वाहनों की बरामदगी कर चोरों को पकड़ने हेतु लगाया गया। आज दिनांक 18.01.2026 को कम्पू पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना कम्पू के अप0क्र0 05/26 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी गई पोलो कार क्रमांक एमपी07-सीबी-6685 को आमखो का रहने वाला एक लड़का फायरिंग रेंज की तरफ ले जाते हुये देखा है।
मुखबिर सूचना पर पुलिस टीम को सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही हेतु भेजा गया। पुलिस द्वारा उक्त संदिग्ध लड़के को उसके घर आमखो पर तलाश किया जो घर पर उपस्थित मिला। जांच में उक्त संदिग्ध बाल अपचारी होना पाया गया। जिससे उक्त अपराध में चोरी गई कार क्रमांक एमपी07-सीबी-6685 के संबंध में पूछताछ की तो पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन गहनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा बाल अपचारी कपिल(परिवर्तित नाम) उम्र 15 साल निवासी आमखो जिला ग्वालियर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विस्तृत

पूछताछ की गई तो उसने दिनांक 29.12.2025 को अपने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर कार को चोरी कर फायरिंग रेंज में रखना बताया। बाद पुलिस टीम मय बाल अपचारी के फायरिंग रेंज पहुंचे जहां बाल अपचारी की निशादेही पर पोलो कार क्रमांक एमपी07-सीबी-6685 को विधिवत जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारी के अन्य साथियों की तलाश की गई तो दूसरे बाल अपचारी राज प्रताप(परिवर्तित नाम) उम्र 16 साल निवासी जवाहर कालोनी कम्पू ग्वालियर को एसएएफ ग्राउण्ड से अभिरक्षा में लिया गया और तीसरे बाल अपचारी आर्यवृत(परिवर्तित नाम) उम्र 17 साल निवासी चितौरा ओली थाना माधौगंज को भी तलाश के दौरान ग्राउण्ड से अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा कार चोरी करना बताया। अभिरक्षा में लिये गये तीनों बाल अपचारियों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सादा वर्दी में अन्य अपराधों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। बाद अपराध सदर में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने से अपचारियों को धारा 35(3) बीएनएस का नोटिस तामील कराये जाकर परिजनों को नियत दिनांक को माननीय न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु पाबंद किया गया।
ज्ञात हो कि फरियादिया रेनू राणा निवासी आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने मांडरे की माता न्यू विजय नगर रोड़ कम्पू ग्वालियर ने थाना कम्पू में रिपोर्ट लेख कराई थी कि सफेद रंग की पोलो कार क्रमांक एमपी.07-सीबी-6685 मेरे भाई नागेन्द्र सिंह की है जो मेरे घर के सामने खड़ी थी। दिनांक दिनांक 29.12.25 को सुबह जब घर के बाहर आई तो मैने देखा कि उक्त पोलो कार रखे स्थान पर नही थी, कोई अज्ञात चोर उक्त कार को चोरी कर ले गया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अप0क्र0 05/26 धारा 303(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
बरामद वाहन :- सफेद रंग की पोलो कार क्रमांक एमपी.07-सीबी-6685।





