🔴 आरोपियों से देशी मदिरा प्लेन के 322 क्वार्टर कुल मात्रा 57.960 लीटर कीमत करीबन 25,760/ रूपये की जप्त की गई।

ग्वालियर 22.02.2026 । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ तथा अवैध शराब की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान थाना उटीला पुलिस को दिनांक 22.02.2026 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के ग्राम बंधा में स्थित भूरा यादव की चिमनी पर परचून की दुकान में काफी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है एवं जिसका विक्रय किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक(पूर्व) श्रीमती विदिता डागर(भापुसे) द्वारा थाना प्रभारी उटीला को सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीओपी बेहट श्री मनीष यादव(रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उटीला उप निरीक्षक नरेन्द्र सिसोदिया के द्वारा पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही हेतु भेजा गया। पुलिस टीम ने ग्राम बंधा में स्थित भूरा यादव के ईट भट्टे की चिमनी के पास स्थित परचून की दुकान के पास पहुंचकर देखा तो दुकान के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुये थे जो पुलिस को आता देखकर भागने की कोशिश करने लगे जिन्हे घेरकर पकड़ा गया और उनके नाम पता पूछा जिसमे एक व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश अहिरवार पुत्र मंटोले अहिरवार उम्र 60 साल नि. ग्राम चुरारा, थाना निवाढी, जिला निवाढ़ी हाल निवासी भूरा यादव की चिमनी पर, ग्राम बंधा, थाना उटीला, तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अरुण यादव पुत्र गोपाल सिंह यादव उम्र 20 साल नि ग्राम किटैना, थाना मौ, जिला भिंड हाल नि. भूरा यादव की चिमनी पर, ग्राम बंधा, थाना उटीला, जिला ग्वालियर का होना बताया।

पुलिस टीम द्वारा दुकान में तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक का थैला मिला जिसमे देशी मदिरा प्लेन के 22 क्वार्टर रखे हुये मिले एवं पास ही में 06 कार्टून रखे मिले जिन्हे खोलकर देखा गया तो प्रत्येक कार्टून में 50-50 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के रखे पाये गये। पुलिस द्वारा सभी 06 नग कार्टूनों में से 300 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन शराब तथा प्लास्टिक के थैले से 22 क्वार्टर देशी मदिरा कुल 322 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन कुल मात्रा 57.960 लीटर कीमती करीबन 25,760/- रुपये की पाई गई। दोनां संदेहियों से पूछताछ पर अवैध शराब का विक्रय करना व रखना स्वीकार किया गया। आरोपीगणो का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से थाना उटीला में अप0क्र0 22/26 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से अवैध शराब के संबंध में पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।

जप्त मशरूका:- कुल देशी मदिरा प्लेन के 322 क्वार्टर कुल मात्रा 57.960 लीटर कीमत करीबन 25,760/ रूपये की जप्त की गई।

 

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