ग्वालियर। 11.03.2026
घटना का संक्षिप्त विवरण :- फरियादिया सीमा(परिवर्तित नाम) ने थाना गिजोर्रा में एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था जिसमें लेख किया गया कि वह देवेन्द्र रजक को एक साल से जानती है और उसका मेरे घर पर आना जाना रहता था। दिनांक 11.02.26 को मेरे घर पर मैं और मम्मी थे तभी देवेन्द्र रजक मेरे घर आया और मुझे अपने साथ एक खेत में बनी कोठी में ले गया और जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया और बोला कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। आवेदन पत्र की जांच उपरान्त थाना गिजोर्रा में आरोपी के खिलाफ अप.क्र. 21/26 धारा 64(1), 351(3) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त मामला संज्ञान में आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री जयराज कुबेर को थाना गिजोर्रा पुलिस की टीम बनाकर उक्त प्रकरण के आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीओपी डबरा श्री सौरभ कुमार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गिजोर्रा उप निरी. उपेन्द्र सिंह धाकड़ के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना बल की टीम को उक्त प्रकरण के फरार आरोपी की धरपकड़ हेतु लगाया गया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।
दौराने विवेचना आज दिनांक 11.03.2026 को थाना प्रभारी गिजोर्रा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण का फरार आरोपी देवेन्द्र रजक कहीं जाने की फिराक में पुट्टी तिराहे के पास किसी वाहन का इंतजार कर रहा है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी गिजोर्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंची तो शासकीय वाहन की हैड लाईट के उजाले में देखा तो एक व्यक्ति मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिया का पुलिस को देखकर सड़क पर भागने लगा। जिसे पुलिस टीम द्वारा पीछा कर पकड़ा और उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम देवेन्द्र रजक पुत्र रामनाथ रजक आयु 49 वर्ष निवासी ग्राम किटोरा थाना गिजोर्रा जिला ग्वालियर का होना बताया। उक्त आरोपी की थाना गिजोर्रा के अप.क्र. 21/26 धारा 64(1),351(3) बीएनएस में आवश्यकता होने से विधिवत गिरफ्तार कर प्रकरण के संबंध में पूछताछ की तो आरोपी द्वारा उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी :- देवेन्द्र रजक पुत्र रामनाथ रजक आयु 49 वर्ष निवासी ग्राम किटोरा थाना गिजोर्रा जिला ग्वालियर





