ग्वालियर दिनांक 22.03.2026।
*घटना का संक्षिप्त विवरण* :- सूचनाकर्ता कुमारी पिंकी रजक पुत्री स्व. बालकिशन रजक निवासी बड़ा बाजार पिछोर, हाल निवासी चन्द्रवनी नाका ग्वालियर द्वारा थाना पिछोर पर अपने भाई वीरेन्द्र रजक, भाभी राजकुमारी एवं भतीजा राहुल के साथ सूचना दी गई कि उनके पिता बालकिशन रजक की वर्ष 2020 में दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी माता लक्ष्मी रजक उम्र करीब 60 वर्ष अपने बड़े पुत्र संजय रजक के साथ बड़ा बाजार पिछोर स्थित स्वयं के मकान में निवास कर रही थीं तथा गुटखा-बीड़ी बेचकर अपना जीवनयापन कर रही थीं। पिंकी रजक ने बताया कि उसका भाई संजय रजक शराब पीने का आदी है तथा अनीता कुशवाह नामक महिला को घर में रखने को लेकर वह अपनी माँ से अक्सर विवाद, गाली-गलौज एवं मारपीट करता था, जिसकी जानकारी मृतिका द्वारा उसे फोन पर दी जाती थी। वह एवं उसके अन्य भाई-बहन ग्वालियर में अलग-अलग स्थानों पर निवास करते हैं। दिनांक 20.03.2026 को रात्रि करीब 11ः00 बजे सूचनाकर्ता कुमारी पिंकी रजक को उसकी भाभी राजकुमारी द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि मोहल्ले के लोगों से जानकारी मिली है कि उसकी माँ लक्ष्मी रजक अपने घर में बनी दुकान के अंदर फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी हैं। सूचना पर वह अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंची, जहां देखा कि उसकी माँ दुकान के अंदर फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी थीं तथा उनके गले में कत्थई रंग का स्टोल कसकर बंधा हुआ था।

उक्त सूचना पर थाना पिछोर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया तथा एफएसएल, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं शासकीय फोटोग्राफर की सहायता से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए तथा मृतिका का पोस्टमार्टम जेएएच ग्वालियर में कराया गया। थाना पिछोर में मर्ग क्रमांक 08/2026 धारा 194 बीएनएस जांच में लिया गया औेर उक्त घटना से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया।

उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री जयराज कुबेर एवं एसडीओपी डबरा श्री सौरभ कुमार को घटना स्थल पर भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी पिछोर उप निरी. शिवम राजावत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए एवं साक्षियों से पूछताछ की गई। साक्षी सिकंदर खान, फिरोज खान एवं चश्मदीद साक्षी आजम खान के कथनों में सामने आया कि मृतिका का पुत्र संजय रजक, जमीन-जायदाद के विवाद एवं पारिवारिक कारणों को लेकर अपनी माँ से अक्सर विवाद एवं मारपीट करता था। घटना दिनांक को भी संजय द्वारा अपनी माँ से बहन के चरित्र एवं संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद किया था, इसी दौरान आरोपी संजय ने अपनी माँ को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया तथा उनके पहने हुए स्टोल से गला घोंटकर हत्या कर दी और बचाव करने पर चश्मदीद को घटना किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण गला घोंटने से उत्पन्न श्वासावरोध तथा सभी चोटें मृत्युपूर्व पाई गईं। मृत्यु का स्वरूप स्पष्ट रूप से हत्या होना प्रमाणित होने एवं संपूर्ण साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर आरोपी संजय रजक के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का अपराध प्रथम दृष्टया पाये जाने थाना पिछोर में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

*गिरफ्तार आरोपी* :- संजय रजक पुत्र स्व0 बालकिशन रजक निवासी हिंगलाज माता मंदिर बडा बाजार पिछोर जिला ग्वालियर।

 

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