ग्वालियर। दिनांक 03.06.2026 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थो, अवैध शराब तथा अवैध हथियार की खरीद-फरोख्त करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 03.06.2025 को थाना जनकगंज पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चकलेश्वर मंदिर तिघरा रोड़ के आगे शराब बेच रहा है, उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से अति0 पुलिस अधीक्षक(पश्चिम/अपराध) श्रीमती सुमन गुर्जर द्वारा थाना जनकगंज पुलिस को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी लश्कर श्रीमती किरण अहिरवार के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी जनकगंज निरीक्षक अतुल सोलंकी के द्वारा थाना बल की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही हेतु लगाया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम चकलेश्वर मंदिर के आगे तिघरा रोड़ पर पहुंची, तो वहां पर एक व्यक्ति ग्रे कलर की टी.वी.एस. ज्यूपीटर पर आगे प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी रखे हुए बैठा दिखा, जिसने पुलिस को देखकर वहां से भागने प्रयास किया लेकिन पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे धरदबोचा। नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम अजय उर्फ शनी बाल्मीक पुत्र गोविन्द बाल्मीक उम्र 22 साल नि. नया बाजार चौराहा थाना इंदरगंज जिला ग्वालियर का होना बताया।

पुलिस द्वारा गाड़ी पर रखी हुई प्लास्टिक की बोरी को चेक किया तो उसमे 157 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा के रखे मिले। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आवकारी एक्ट के तहत दण्डनीय होने से देशी प्लेन मदिरा के 157 क्वाटर कुल मात्रा 28.260 लीटर कीमत करीबन 11000/- रूपये मय ग्रे कलर की बिना नम्बर की ज्यूपीटर स्कूटी कीमत करीबन 50000 रूपये को विधिवत जप्त किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना जनकगंज में अप0क्र. 133/26 धारा 34(1) आवकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर अवैध शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
*जप्त मशरूकाः*- देशी प्लेन मदिरा के 157 क्वाटर कीमत करीबन 11000/- रूपये मय ग्रे कलर की बिना नम्बर की ज्यूपीटर स्कूटी कीमत करीबन 50000 रूपये को विधिवत जप्त किया गया।





