ग्वालियर। दिनांक 17.06.2026 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह (भापुसे) द्वारा लंबित गंभीर अपराधों में फरार इनामी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में की जा रही कार्यवाही के दौरान थाना मुरार पुलिस को दिनांक 16.06.2026 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि अप.क्र. 23/26 धारा 296(बी),115(2),351(3),191(2),191(3),190,109(1),331(6) इजाफा धारा 61(2) बीएनएस के प्रकरण में फरार 10 हजार रूपये का इनामी आरोपी गौरव गुर्जर गणेशपुरा तिराहा एवं सिरोल टोल तरफ गया है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (मध्य/यातायात) श्री सुजावल जग्गा(भापुसे) द्वारा थाना प्रभारी मुरार को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी मुरार श्री अतुल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मुरार निरीक्षक मैना पटेल के द्वारा थाना मुरार पुलिस की टीम एवं तकनीकी सेल को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर इनामी आरोपी की धरपकड़ हेतु लगाया गया।
मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मुरार पुलिस टीम ने थाना प्रभारी उटीला व थाना प्रभारी बेहट को उक्त आरोपी के संबंध में सूचना दी गई, तो थाना उटीला व बेहट पुलिस की टीमों ने सिरौल टोल की तरफ से एवं थाना मुरार टीम ने गणेश पुरा तिराहे हाइवे की तरफ से घेराबंदी की गई तो गणेशपुरा तिराहे के सामने हाइवे के पास मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया का एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखा जिसे पुलिस टीम द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम गौरव गुर्जर पुत्र दशरथ उर्फ जशरथ गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम इंटायदा थाना मौ जिला भिण्ड का रहने वाला बताया। उक्त संदेही से थाना मुरार के अपराध सदर में पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध घटित करना स्वीकार किया। जिस पर से पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को थाना मुरार के अपराध सदर में विधिवत गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- फरियादी बृजकिशोर शर्मा निवासी सुरैयापुरा मुरार ने थाना मुरार में रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 06.01.2026 को उसके पड़ोसी अशोक गुर्जर ने पुरानी रंजिश को लेकर मेरी बहन बैजन्ती शर्मा को मां बहिन की अश्लील गालियां दी और 8-9 अज्ञात लोगों को बुलाकर मेरे घर में घुसकर मेरी बहन, मां, पत्नी, छोटे भाई की पत्नी तथा मेरी मारपीट लाठी, डण्डा, सरिया, तवा, कट्टा व लात घूंसों से की। जिससे हम सभी लोगों को गंभीर चोटे आई है। जाते समय वो लोग जान से मारने की धमकी देकर कहकर गये कि मकान खाली कर देना नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। जिनमें से एक व्यक्ति ने कट्टा से हवाई फायर भी किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मुरार में अप0क्र0- 23/26 धारा 296(बी),115(2),351(3),191(2),191(3),190,109(1),331(6) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उक्त प्रकरण में धारा 61(2) बीएनएस इजाफा की गई थी।





