ग्वालियर, 12 अगस्त 2026। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भा.पु.से.) के निर्देशानुसार जिले में गंभीर तथा महिला संबंधी अपराधों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अति0 पुलिस अधीक्षक(पूर्व) डॉ. शिवेश सिंह बघेल द्वारा थाना महाराजपुरा के अपराध क्रमांक 405/26 धारा 137(2) बीएनएस इजाफा धारा 64(2)(एम) बीएनएस, 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महाराजपुरा निरीक्षक यशवंत गोयल के द्वारा उक्त प्रकरण के फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर लगाया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.08.2026 को फरार आरोपी करन कुमार पुत्र श्यामसुन्दर पासवान उम्र 20 वर्ष निवासी म.नं. 208 गली नं. 6 फ्रेण्ड इन्क्लेव सुल्तानपुरी दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया।

उल्लेखनीय है कि थाना महाराजपुरा पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अपहृता को पूर्व में ही दस्तयाब कर लिया गया था। अपहृता ने अपने कथनों में आरोपी करन कुमार द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर कई बार गलत काम (दुष्कर्म) करना बताया था। अपहृता के कथनों के आधार पर प्रकरण में 64(2)(एम) बीएनएस, 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया था तथा आरोपी की तलाश की जा रही थी।

ज्ञात हो कि फरियादी राजेश(परिवर्तित नाम) निवासी शताब्दीपुरम, ग्वालियर ने थाना महाराजपुरा में रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 17.07.2026 को सुबह उसकी 13 वर्षीय भांजी घर से स्कूल जाने की बोलकर गई थी जो वापस नही आयी। फिर मैने अपनी भांजी की तलाश आसपास एंव रिश्तेदारी में की कोई पता नही चला। मुझे शक है कि मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महाराजपुरा में अप क्र. 405/26 धारा 137(2) बीएनएस का पजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

गिरफ्तार आरोपी:- करन कुमार पुत्र श्यामसुन्दर पासवान उम्र 20 वर्ष निवासी म.नं. 208 गली नं. 6 फ्रेण्ड इन्क्लेव सुल्तानपुरी दिल्ली

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