ग्वालियर। दिनांक 08.09.2026 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने वाले तथा अवैध शराब की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अति० पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री जयराज कुबेर द्वारा अधीनस्थ थाना प्रभारियों को अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में एसडीओपी भितरवार श्री गगन हनवत के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी चीनोर उनि शैलेन्द्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में दिनांक 07.09.2026 को इलाका का भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई ग्राम सूरजपुर में एक व्यक्ति अपनी किराने की दुकान के पास अवैध रूप से देशी शराब के क्वार्टर एवं बीयर की बोतल रखकर बेच रहा है, उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

उक्त सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताए स्थान ग्राम सूरजपुर पहुंची तो किराने की दुकान के पास खड़ा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा जिसे घेरकर पकड़ा एवं उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनीष पुत्र बलवीर कुशवाह उम्र 20 साल निवासी ग्राम सूरजपुर थाना चीनोर जिला ग्वालियर का होना बताया। पुलिस द्वारा उसके पास रखे प्लास्टिक के कट्टों को खोलकर देखा तो एक कट्टे में रखी बीयर की 10 बोतल प्रति बोतल क्षमता 720 ग्राम एवं दूसरे कट्टे में किंगफिसर बीयर की कैन 60 नग प्रति कैन क्षमता 500 ग्राम एवं बोल्ट बीयर की 14 कैन प्रति नग क्षमता 500 ग्राम एवं तीसरे कट्टे में लाल मसाला के 14 क्वार्टर प्रति नग 180 एमएल व देशी प्लेन मंदिरा के 48 क्वार्टर प्रति नग क्षमता 180 एमएल के रखे मिले।

पुलिस द्वारा पकड़े गये आरोपी से शराब बेचने व रखने का लायसेंस चाहा तो अपने पास कोई लायसेंस न होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध पाये जाने से आरोपी के पास से शराब व बीयर करीवन 55 लीटर कीमत करीबन 17200/- रूपये की विधिवत जप्त की गई।

जप्त मशरूकाः- बीयर की 10 बोतल, किंगफिशर बीयर की कैन 60, बोल्‍ट बीयर की 14 कैन, लाल मसाला के 14 क्वार्टर तथा देशी प्लेन मदिरा के 48 क्वार्टर कुल करीवन 55 लीटर कीमत करीबन 17200/- रूपये।

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