ग्वालियर | 13.05.2026 थाना ग्वालियर के अप०क0 41/26 धारा 137 (2) बीएनएस में बैंगलोर से दस्तयाब बालिका द्वारा पूर्व में कथनों में आरोपियों के डर से अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होना बताया था, इसके बाद उसने अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी परिजनों को दी, जिस पर थाना ग्वालियर में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उसके साथ आरोपियों द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसने बताया कि मां के काम पर जाने के बाद गुड्डी राठौर उसे कमरे में बंद कर देती थी और उसका बेटा मनोज और भांजा योगेश उसके साथ गलत काम करता था और बुलबुल राठौर ने उसे अगवा करवाने में मदद की थी। इसके बाद योगेश, राकेश उर्फ राजू राठौर व वकीला के साथ उसे लेकर बैंगलुरू गया था और वहां पर उसके साथ तीनों ने गलत काम किया था। पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ उक्त प्रकरण में धारा 70 (2), 65 (1), 64 (2) एम, 61 (2), 351 (3) बीएनएस एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट इजाफा की गई।

उक्त मामला संज्ञान में आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह (भापुसे) के द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक (मध्य / यातायात) श्रीमती अनु बेनीवाल (भापुसे) को मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त प्रकरण में वांछित सभी आरोपियों की शीघ्घ्र धरपकड़ कराने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी ग्वालियर श्री कृष्ण पाल सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ग्वालियर निरीक्षक प्रशांत शर्मा द्वारा थाना बल की टीम को उक्त प्रकरण में वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु पुलिस की एक टीम को लगाया गया।

पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.05.2026 को उक्त प्रकरण के आरोपियों की तलाश की गई तो आरोपी मनोज राठौर व आरोपिया गुड्डी राठौर को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया और पुलिस टीम आरोपिया बुलबुल राठौर की तलाश की तो बुलबुल राठौर घर के बाहर बैठी मिली जिसे उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी किया गया। तीनों आरोपीगणों को पूछताछ उपरान्त माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हे जेल भेजा गया।

इसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण का एक आरोपी योगेश राठौर, शिवपुरी में है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा शिवपुरी से आरोपी योगेश राठौर को धरदबोचा। पुलिस द्वारा पकड़े गये आरोपी को ग्वालियर लाकर उक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ की गई जिसने घटना करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा फरार अन्य आरोपियों की तलाश की गई तो आरोपी राजू उर्फ राकेश राठौर मकान के बाहर खटिया पर सोता हुआ मिला, जिसे गिरफ्तारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में फरार आरोपी वकीला की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है।

ज्ञात हो कि फरियादिया गीता (परिवर्तित नाम) निवासी घासमण्डी ग्वालियर ने थाना पर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 31.01.2026 के मेरी लड़की सुनीता (परिवर्तित नाम) उम्र लगभग 16 साल शाम के समय कोचिंग की बोलकर घर से गई थी, जो वापस नही आई। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना ग्वालियर में अप०क0 41/26 धारा 137 (2) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

थाना ग्वालियर पुलिस द्वारा तकनीकी सहायता के आधार पर उक्त अपहृत बालिका को बैंगलोर चिक्कन्याकानाहली से दस्तयाब कर एक संदेही युवक योगेश राठौर पुत्र माधौ सिंह उम्र 28 साल निवासी गोल पहाडिया ग्वालियर को अभिरक्षा में लिया गया था। पुलिस टीम बालिका और संदेही को साथ लेकर दिनांक 01.03.2026 को ग्वालियर वापस आई थी और बालिका के कथन कराये गये थे।

सराहनीय भूमिकाः- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी ग्वालियर निरीक्षक प्रशांत शर्मा, उप निरीक्षक पूनम कटारे, उनि जगवीर सिंह जादौन, मआर सोनी खत्री, आर. नागर सिंह, आर. अशोक, आर. ब्रजकिशोर, साइबर सेल से आर. आशीष शर्मा, आर. शैलेन्द्र गौड़ की सराहनीय भूमिका रही।

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