ग्वालियर। 24.06.2026 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देशों के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री जयराज कुबेर द्वारा अपने अधीनस्थ सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र से गुमशुदा बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु टीम बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- फरियादी राम सिंह(परिवर्तित नाम) निवासी पिछोर जिला ग्वालियर ने थाना पर रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 14.06.26 को दोपहर करीवन 03.00 बजे मेरी लड़की मोहिनी(परिवर्तित नाम) उम्र 17 साल 04 माह घर से बाजार जाने की बोलकर निकली थी जब वह घर पर वापस नही आई तो मैने आसपास व रिश्तेदारी में जानकरी ली तो उसका कोई पता नही चला। मुझे संदेह है कि मेरी लड़की को भोलू परिहार व इमरत बघेल बहला फुसलाकर कर ले गये हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पिछोर में अप0क्र0 113/26 धारा 137(2) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीओपी डबरा श्री सौरभ कुमार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पिछोर शिवम राजावत के द्वारा पुलिस की एक टीम को थाना क्षेत्र से अपहृत उक्त नाबालिग बालिका की पतारसी की दस्तयाबी हेतु लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका की पतारसी हेतु उसके रिश्तेदारों व आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। इसी दौरान तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली की उक्त अपहृत नाबालिग बालिका बेचराजी पुलिस स्टेशन जिला मेहसाणा गुजरात में है।
थाना पिछोर पुलिस टीम को बेचराजी पुलिस स्टेशन जिला मेहसाणा गुजरात भेजा गया, जहां गुजरात की बेचराजी पुलिस के सहयोग से अपहृता की तलाश की गई। तलाश के दौरान पुलिस को अपहृता मोहिनी(परिवर्तित नाम) के साथ संदेही इमरत बघेल पुत्र भगवान सिंह बघेल उम्र 24 साल निवासी लौहारी थाना भितरवार जिला ग्वालियर मौजूद मिला, मौके पर अपहृता को दस्तयाब कर संदेही को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिरक्षा में लेकर ग्वालियर आये।
पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय डबरा में थाना पिछोर के अपराध क्रमांक 113/2026 धारा 137(2) बीएनएस की दस्तयाबशुदा अपहृता मोहिनी(परिवर्तित नाम) के धारा 183 बीएनएसएस के कथन लेखबद्ध कराये व दस्तयाबशुदा अपहृता को वन स्टाप सेंटर ग्वालियर भेजा गया। पिछोर पुलिस द्वारा कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 64(2)(एम) बीएनएस, 5एल/6 पाक्सो एक्ट इजाफा कर आरोपी इमरत बघेल को गिरफ्तार किया गया।
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