ग्वालियर। 12.11.2025। संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं (जैसे धारा 111 और 112) के तहत कड़ी कार्यवही करती है। धारा 111 बीएनएस में संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों को 5 साल से आजीवन कारावास और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा धारा 112 बीएनएस में छोटे संगठित अपराध (जैसे झपटमारी, सट्टेबाजी, परीक्षा पर्चे बेचना) के लिए 1 से 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह,भापुसे के निर्देश पर तथा अति. पुलिस अधीक्षक(पूर्व/यातायात) ग्वालियर श्रीमती अनु बेनीवाल(भापुसे) के कुशल मार्गदर्शन में संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ग्वालियर जिले में पहली वार सीएसपी इन्दरगंज श्री रोबिन जैन(रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पड़ाव निरीक्षक शैलेन्द्र भार्गव द्वारा थाना पड़ाव के लूट के अपराध क्रमांक 238/25 में 111 बीएनएस की कार्यवाही की गई तथा सीएसपी मुरार श्री अतुल कुमार सोनी(रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाटीपुर निरीक्षक विपेन्द्र सिंह चौहान द्वारा थाना थाटीपुर के अपराध क्रमांक 302/25 अपराध क्रमांक 369/25 में 112 बीएनएस के तहत कार्यवाही की गई हैं। एसएसपी ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर ऐसे संगठित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी सख्त और निरंतर कार्यवाही की जाएगी, ताकि जिले में अपराध सिंडिकेट की गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।

*//ग्वालियर जिले के थानों में धारा 111 व 112 बीएनएस की गई कार्यवाहियां //*

*प्रकरण क्रमांक-238/25 थाना पड़ाव* :- फरियादी सुमित्र वर्मा के थाना पड़ाव पर रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 03/04.11.2025 के रात्रि करीबन 12.15 बजे वह पैदल घर से रेल्वे स्टेशन भोपाल जाने के लिये जा रहा था, वह निकुंज मोटर्स के आगे पहुंचा तो पीछे हजीरा तरफ से तीन लड़के एक मोटरसाइकिल पर आये और मेरे हाथ में लिये बैग उसमें लेपटॉप लिनोवो कंपनी का व 1500/- रुपये एवं कपड़े रखे थे को छपट्टा मारकर छीनकर स्टेशन पड़ाव तरफ मोटर सायकिल से भाग गये। उक्त रिपोर्ट पर से थाना पड़ाव में अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

दौराने विवेचना पुलिस द्वारा संदेही आरोपी राहुल उर्फ कल्लू पुत्र अतवीर सिंह सिकरवार उम्र 27 साल निवासी सतानवीरपुर थाना जलेसर जिला एटा उ.प्र. हाल निवासी सरकारी मल्टी ए ब्लॉक सागरताल थाना बहोडापुर ग्वालियर को पकड़ा और पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि दिनांक 4.11.2025 को वह व शिवम चौहान व प्यारे उर्फ अमित पंडित ने मिलकर अमित पंडित की मोटर साइकिल एमपी07-एमएक्स-6899 से स्टेशन जाते समय निकुंज मोटर्स के पास एक व्यक्ति को कट्टा लगाकर उससे लेपटॉप मय बैग के छीनकर ले गए थे। जिस पर से पुलिस द्वारा आरोपी राहुल उर्फ कल्लू व शिवम उर्फ शेरू चौहान तथा अमित पंडित उर्फ प्यारे को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में धारा 309(4) बीएनएस व 11/13 एमपीडीपीके एक्ट का इजाफा किया गया एवं घटना का मशरूका लैपटॉप, बैग, चार्जर एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व कट्टा जप्त किया गया है।

उक्त आरोपीगण राहुल उर्फ कल्लू पुत्र अतवीर सिंह सिकरवार उम्र 27 साल के खिलाफ पूर्व से लूट, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, मारपीट के 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।, आरोपी शिवम उर्फ शेरू पुत्र राजू चौहान उम्र 28 साल के खिलाफ पूर्व से 05 आपराधिक प्रकरण डकैती, चोरी, जुआ के दर्ज हैं व अमित पंडित उर्फ प्यारे पुत्र राजेश शर्मा निवासी लाइन नंबर 2 हजीरा ग्वालियर के खिलाफ पूर्व से लूट, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट के 38 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

आरोपियों के पूर्ववृत अपराधिक रिकार्ड जिसमें अवैध हथियार रखना, लूट, डकैती, चोरी, जैसे संपति संबंधी अपराध उक्त द्वारा संगठित होकर एक मत से उक्त अपराध कारित करना पाया गया है, जिसे थाना पड़ाव के अप.क्र. 238/25 धारा 304(2), 3(5) बीएनएस इजाफा धारा 309(4) बीएनएस व 11/13 एमपीडीपीके एक्ट में धारा 111 बीएनएस (बडे संगठित अपराध) का इजाफा किया गया। उक्त कार्यवाही विवेचक उप निरीक्षक संतोष भदौरिया थाना पड़ाव द्वारा की गई।

*प्रकरण क्रमांक-331/25 थाना थाटीपुरः*- थाना थाटीपुर पर फरियादी बसंत भारद्वाज निवासी जे 610 दर्पण कॉलोनी थाटीपुर की रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 369/25 धारा-331(4),305 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दौराने विवेचना में अपराध सदर में आरोपी रघु उर्फ राघवेन्द्र आदिवासी पुत्र गोपाल आदिवासी उम्र 21 साल निवासी न्यू सारिका नगर मेहरा गांव थाटीपुर एवं छोटू उर्फ सोनू कुमार साहू पुत्र राजू साहू उम्र 22 साल निवासी न्यू सारिका नगर मेहरा गांव थाटीपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के द्वारा पूछताछ में एक दूसरे के मिलकर अपराध की घटना कारित करने के बारे में बताया गया है। आरोपी रघु आदिवासी के खिलाफ पूर्व से चोरी, नकबजनी एवं आर्म्स एक्ट के 04 प्रकरण पंजीबद्ध हैं तथा आरोपी छोटू उर्फ सोनू के खिलाफ चोरी व नकबजनी के 02 अपराध पंजीबद्ध हैं।

उक्त अपराध की घटना को आरोपियों के द्वारा समूह या टोली के सदस्य के रूप में आपराधिक कृत्य कारित किया गया है जो कि छोटे संगठित अपराध की श्रेणी का होना पाया गया, इसलिये उक्त थाना थाटीपुर के अपराध क्रमांक 369/25 धारा -331(4),305 बीएनएस में धारा 112 बीएनएस इजाफा की गई।

*प्रकरण क्रमांक-302/25 थाना थाटीपुरः*- थाना थाटीपुर पर फरियादी श्रीमती मंजू गौड निवासी दर्पण कॉलोनी थाटीपुर की रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 302/25 धारा-331(4),305 बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दौराने विवेचना में अपराध सदर में आरोपी रघु उर्फ राघवेंद्र आदिवासी पुत्र गोपाल आदिवासी उम्र 21 साल निवासी न्यू सारिका नगर मेहरा गांव थाटीपुर एवं संजय वर्मा पुत्र राकेश वर्मा उम्र 19 साल निवासी हरदौल गार्डन के पास सिरोल जिला ग्वालियर को गिरफ्तार कर अपराध सदर का मशरूका जप्त किया गया है। आरोपियों के द्वारा पूछताछ में एक दूसरे के मिलकर अपराध की घटना कारित करने के बारे में बताया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व से चोरी व नकबजनी के अपराध पंजीबद्ध हैं।

उक्त अपराध की घटना को आरोपियों के द्वारा समूह या टोली के सदस्य के रूप में आपराधिक कृत्य कारित गया है जो कि छोटे संगठित अपराध की श्रेणी का होना पाया गया है इसलिये उक्त थाना थाटीपुर के अपराध क्रमांक 302/25 धारा-331(4),305 बीएनएस में धारा 112 बीएनएस इजाफा की गई। उक्त दोनों कार्यवाहियां विवेचक उप निरीक्षक हितेश शर्मा थाना थाटीपुर द्वारा की गई।

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