🔴 लक्ष्मीगंज मंडी में कर्मचारियां की मिली भगत से व्यापारियों द्वारा किसानां के साथ धोखाधड़ी कर धान खरीदकर उसकी लाखों रूपये की राशि को हड़प लिया था।

ग्वालियर। 25.09.2025 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर जिले में विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में फरार चल रहे इनामी आरोपियों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 25.09.2025 को ग्वालियर पुलिस को तकनीकी सहायता एवं मुखबिर सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई कि थाना जनकगंज के 245/25 धारा 316(5),318(4),3(5) बीएनएस, इजाफा 13(1)सी,13(1)डी,13(1)ई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरण में फरार 10 हजार का इनामी आरोपी भूपेन्द्र किरार थाना थाटीपुर क्षेत्र में स्थित 08 दुकानों के पास देखा गया है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुमन गुर्जर को क्राइम ब्रांच की टीम से मुखबिर सूचना की तस्दीक कर इनामी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीओपी बेहट श्री मनीष यादव एवं डीएसपी अपराध श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अपराध निरी0 अमित शर्मा के द्वारा क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर भेजा गया। पुलिस टीम को 8 दुकानों के पास मुखबिर के बताये हुलिया का एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये संदिग्ध से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भूपेन्द्र किरार पुत्र रामअवतार सिहं किरार उम्र 40 साल नि0 मुरैना गाँव हाल सगंम एवैन्यू अल्कापुरी ग्वालियर का होना बताया। पकड़े गये आरोपी से थाना जनकगंज के अपराध सदर में पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस टीम द्वारा एसडीओपी बेहट श्री मनीष यादव के मार्गदर्शन में उक्त आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना जनकगंज पुलिस के सुपुर्द किया गया। उक्त आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- अनाज मंडी लक्ष्मीगंज में व्यापारी कल्याण सिंह यादव, नरेश रावत, भूपेन्द्र किरार, एवं मंडी कर्मचारी महेश कौशल, अमित गुप्ता, सुचि गुप्ता, कदम सिंह जाटव के द्वारा मिली भगत करके मंडी में किसानों के धान खरीद कर उसका करीब 7 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जाकर धोखाधड़ी की गई। जिस पर से थाना जनकगंज पर अपराध क्र. 245/25 धारा 316(5),318(4),3(5) बीएनएस का आरोपीगण कल्याण सिंह यादव, नरेश रावत, भूपेन्द्र किरार, एवं मंडी कर्मचारी महेश कौशल, अमित गुप्ता, सुचि गुप्ता, कदम सिंह जाटव के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के वाद से ही सभी आरोपी फरार हो गए थे जिनकी गिरफ्तारी के लिये माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किये गए थे। दौराने विवेचना अपराध में धारा 13(1)सी, 13(1)डी,13(1)ई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की इजाफा की गई।

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