ग्वालियर दिनांक 11.10.2025। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर पुलिस द्वारा विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में फरार इनामी आरोपियों के विरूद्ध जिले में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 11.10.2025 को क्राइम ब्रांच ग्वालियर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिजौली के अप0क्र0-276/2014 धारा 302,147,148,149,120बी भादवि, 25/27,30 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में वांछित फरार 10 हजार का इनामी आरोपी सेवढा जिला दतिया में छिप कर फरारी काट रहा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से अति. पुलिस अधीक्षक (पश्चिम/अपराध) श्रीमती सुमन गुर्जर द्वारा क्राइम ब्रांच ग्वालियर की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार डीएसपी अपराध श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अपराध निरी0 अमित शर्मा के द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को कार्यवाही हेतु सेवढा जिला दतिया रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को सेवढा कस्बा तिराहा से पकड़ लिया गया। पूछताछ में संदिग्ध से अपना नाम बंटी उर्फ अजय पंडा पुत्र काशीप्रसाद पंडा निवासी ग्राम गुर्री थाना उटीला जिला ग्वालियर हाल त्यागीनगर थाना मुरार जिला ग्वालियर का रहने वाला बताया। पकड़े गये संदिग्ध से थाना बिजौली के अपराध सदर में गहनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त अपराध करना स्वीकार किया। जिस पर से पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर ग्वालियर लाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना बिजौली पुलिस के सुपुर्द किया गया। इनामी आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में वर्ष 2018 में स्थाई वारंट भी जारी किया गया था। पकड़ा गया आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- फरियादी बाबू सिंह राणा निवासी ग्राम गुनहारा थाना हस्तिनापुर ने दिनांक 28.12.2014 को थाना बिजौली में रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह अपनी सास की त्रियोदशी का सामान लेने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ मुरार गया था हम सभी लोग ट्रेक्टर व मोटर सायकिल से सामान लेकर वापस बिजौली आ रहे थे तभी स्कार्पियो व एक स्विफ्ट कार ने हम लोगों को रोक लिया और उन लोगों ने गाडियों से उतरकर राजेन्द्र व प्रीतम पर जान से मारने की नियत से ताबडतोड़ फायर कर दिए। गोलियां लगने से राजेन्द्र व प्रीतम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बिजौली में आरोपियों के खिलाफ अप0क्र0-276/2014 धारा 302,147,148,149,120बी भादवि, 25/27,30 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

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