ग्वालियर। दिनांक 18.04.2026 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह (भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर जिले में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 17.04.2026 को थाना महाराजपुरा पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बेहटा से बड़े गांव जाने वाले रास्ते पर महादेव बाबा मंदिर के पास एक महिला सफेद गुलाबी रंग का सलवार सूट पहने हुये एक पन्नी में रखकर अवैध रूप से गांजा बेच रही है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्रीमती विदिता डागर (भापुसे) द्वारा थाना प्रभारी महाराजपुरा को पुलिस की टीमें बनाकर उक्त सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुक्रम में सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महाराजपुरा निरीक्षक यशवंत गोयल के द्वारा पुलिस की टीम को उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान बेहटा से बड़े गांव जाने वाले रास्ते पर महादेव बाबा मंदिर के पास भेजा गया जहां पर मुखबिर के बताये हुलिया की एक महिला सफेद गुलाबी रंग का सलवार सूट पहने हुये एवं हांथ में सफेद रंग की थैली ले जाते हुये दिखी जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर उसे पकड़ा नाम पता पूछा तो जिसने अपना नाम बबीता सहरिया पत्नी मुकेश सहरिया उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम सिंगवासी मावन टंकी के पास गुना हाल निवासी भीम नगर थाठीपुर ग्वालियर होना बताया।
महिला पुलिस अधिकारी द्वारा संदेही महिला बबीता सहरिया की तलाशी ली गई जिसमें संदेही के पास एक सफेद रंग की थैली जिसे खोलकर चेक किया तो थैली के अंदर एक सफेद पन्नी में अवैध मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ रखा मिला। जिसे सुंघाकर चेक किया तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। आरोपिया से बरामद अवैध मादक पदार्थ गांजा को की तौल की गई तो उसका वजन 700 ग्राम होना पाया गया। पुलिस द्वारा आरोपिया से अवैध गांजा के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई और आरोपिया का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से थाना महाराजपुरा में अप०क 218/26 एनडीपीएस एक्ठ का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपिया के कब्जे से 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को विधिवत जप्त किया गया एवं 07 वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने से आरोपिया बबीता सहरिया को धारा 35(3) का नोटिस तामील कर रूखसत किया गया।
आरोपिया: बबीता सहरिया पत्नी मुकेश सहरिया उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम सिंगवासी मावन टंकी के पास गुना हाल निवासी भीम नगर थाटीपुर ग्वालियर
जप्त मशरूका- अवैध मादक पदार्थ गांजा कुल 700 ग्राम कीमती लगभग 14 हजार रूपये।





