🔴 तस्करों से 150 पेटी अवैध शराब कीमती 11.5 लाख रुपये को एवं पिकअप वाहन क्र. एमपी07-एई-1865 कीमती करीबन 13.5 लाख रुपये कुल माल मशरूका करीबन 25 लाख रुपये का जप्त किया गया।
ग्वालियर 30.09.2024 । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ तथा अवैध शराब की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक(पूर्व/यातायात) श्रीमती विदिता डागर(भापुसे) द्वारा अधीनस्थ समस्त थानों को अवैध मादक पदार्थ तथा अवैध शराब के खिलाफ अभियालन चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार को दिनांक 30.09.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी में अवैध शराब की पेटी भरकर मुरैना तरफ से झांसी तरफ जा रही है। जिसमें शराब की पेटियां के ऊपर प्याज के बोरे रखे हुये है। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार एवं सीएसपी विश्वविद्यालय सुश्री हिना खान के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिरोल निरीक्षक गोविंद बगौली द्वारा मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही हेतु पुलिस की टीम को भेजा गया। पुलिस टीम को मेहरा टोल के नजदीक पुलिस टीम को मुरैना की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग हेतु लगाया गया कुछ समय बाद मुरैना तरफ से मुखबिर के बताये अनुसार एक सफेद रंग की पिकअप आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा प्रायवेट गाडियों की मदद से घेरकर रोकने का प्रयास किया तो उक्त पिकअप ने अपनी स्पीड़ बड़ा दी जिसका पीछाकर थोड़ी दूरी पर रोक लिया। तलाशी लेने पर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी07-एई-1865 में दो व्यक्ति बैठे दिखे, जिसमें ड्राइवर से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विकास उर्फ राहुल पुत्र अभिलाख सिंह जायसवाल उम्र 25 साल निवासी ग्राम जाजेपुरा थाना फूफ जिला भिण्ड तथा ड्राईवर के पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राकेश सिंह पुत्र स्व. हमीर सिंह भदौरिया उम्र 40 साल निवासी अग्रवाल कॉलोनी थाना सिटी कोतवाली जिला भिण्ड बताया। दोनों व्यक्तियों से गाड़ी में रखे माल (प्याज आदि) के बारे में पूछताछ की तो दोनां घबराने लगे। उसके बाद पुलिस द्वारा उक्त सफेद रंग के पिकअप वाहन में रखी प्याज को उतारा गया, प्याज को बोरां के हटाने के बाद अन्दर तिरपाल के नीचे भूरे रंग के गत्ते की पेटिया रखी मिली जिन्हे मौके पर खोलकर चेक किया तो उक्त पेटियों में पावर स्ट्रांग व्हिस्की के क्वार्टर रखे मिले तथा कुछ पेटियां में एमडी ब्रांड की रम के क्वार्टर रखे मिले।

शराब की पेटियों की गिनती की गई तो कुल 150 पेटियों में पावर स्ट्रांग व्हिस्की एवं एमडी ब्रांड की रम के क्वार्टर पाए गये। पुलिस द्वारा जप्त की गई अवैध शराब कीमती करीबन 11.50 लाख रुपये की भरी पाई गई। उसे लाने ले जाने व रखने के संबंध में दोनों संदेहियां विकास उर्फ राहुल जायसवाल तथा राकेश सिंह भदौरिया से लाइसेंस चाहा गया तो नही होना बताया। दोनां आरोपियों की तलाशी ली तो आरोपी विकास की जेब से एक आईक्यू कंपनी का एंड्रॉयड फोन तथा आरोपी राकेश सिंह भदौरिया की जेब से एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड फोन मिला। दोनों आरोपियों का उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाया जाने से उक्त 150 पेटी अवैध शराब कीमती 11.5 लाख रुपये को मय पिकअप वाहन क्र. एमपी07-एई-1865 कीमती करीबन 13.5 लाख रुपये कुल माल मशरूका करीबन 25 लाख रुपये का विधिवत जप्त कर आरोपियों के खिलाफ थाना सिरौल में अप0क्र0 212/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों से अवैध शराब के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
जप्त मशरूका :- 150 पेटी अवैध शराब कीमती 11.5 लाख रुपये मय पिकअप वाहन क्र. एमपी07-एई-1865 कीमती करीबन 13.5 लाख रुपये कुल माल मशरूका करीबन 25 लाख रुपये का जप्त किया गया।





