🔴 आरोपी से देशी मदिरा प्लेन के कुल 316 क्वार्टर कुल कीमत लगभग 25,280/- रूपये व शराब बेचकर इकट्ठे किये गये 990/-रूपये नगद किए जप्त।

ग्वालियर 06.02.2025 । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ तथा अवैध शराब की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में दिनांक 05.06.2026 को हजीरा पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जेब मे शराब के क्वार्टर रखकर चौड़े के हनुमान मंदिर के पास गली बेच रहा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकरियों को अवगत कराया गया। जिस पर से *अति. पुलिस अधीक्षक(पूर्व/यातायात) श्रीमती विदिता डागर(भापुसे)* द्वारा थाना हजीरा पुलिस को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार *सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार* के कुशल मार्गदर्शन में *थाना प्रभारी हजीरा निरी. जितेन्द्र सिंह तोमर* के द्वारा थाना बल की टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर कार्यवाही हेतु भेजा गया। पुलिस टीम को पुलिस टीम ने मौके पर जाकर देखा तो चौड़े के हनुमान मंदिर के पास गली में एक व्यक्ति अपनी जेब से निकालकर शराब देता दिखा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अभिषेक उर्फ रानू सिकरवार पुत्र अजब सिंह सिकरवार उम्र 18 साल 08 माह निवासी न्यू ग्रेसिम बिहार कालोनी चार शहर का नाका हजीरा ग्वालियर का होना बताया।

पकड़े गये लड़के से शराब के संबंध में गहनता से पूछताछ की गई तो उसने ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के पीछे आंगनबाड़ी के पास झाड़ियों में शराब छिपाकर रखी होना बताया। पकड़े गये लड़के की निशादेही पर ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के पीछे झाडियों से दो प्लास्टिक की बोरियों रखी मिली, जिन्हे खोलकर चेक किया तो एक प्लास्टिक की बोरी में 196 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के तथा दूसरी प्लास्टिक की बोरी में 120 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के कुल 316 क्वार्टर कुल कीमत करीबन 25,280/- रुपये के रखे मिले। पकड़े गये आरोपी से उक्त शराब के संबंध में पूछताछ में बताया कि वह उक्त शराब को शराब की दुकान से थोडा-थोड़ा लाकर इकट्ठा कर बेचने के लिये रखा था। उक्त आरोपी को यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपी के कब्जे से देशी प्लेन शराब के कुल 316 क्वार्टर तथा आरोपी द्वारा शराब बेचकर इकट्ठे किये गये 990/-रूपये नगद विधिवत जप्त किये गये। उक्त आरोपी के खिलाफ थाना हजीरा में अप0क्र0- 47/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी से अवैध शराब के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

जप्त मशरूका :- देशी मदिरा प्लेन के कुल 316 क्वार्टर कुल कीमत लगभग 25,280/- रूपये तथा शराब बेचकर इकट्ठे किये गये 990/-रूपये नगद जप्त किए।

 

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