*घटना का संक्षिप्त विवरण:-* फरियादिया श्रीमती अंजली सोनी निवासी सनवेली, सिटी सेंटर, ग्वालियर ने थाना झांसी रोड में शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने निर्मला देवी कुशवाहा से लभेड़पुरा स्थित एक मकान को 50 लाख रुपये में क्रय करने हेतु दिनांक 10.10.2023 एवं 28.12.2023 को विक्रय अनुबंध किए थे। फरियादिया के अनुसार 45 लाख रुपये बैंक ट्रांसफर एवं 05 लाख रुपये नकद देकर कुल 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। भुगतान प्राप्त करने के बाद भी निर्मला देवी कुशवाहा ने मकान का कब्जा नहीं दिया। बाद में फरियादिया को जानकारी मिली कि उक्त संपत्ति निर्मला देवी कुशवाहा द्वारा पूर्व में ही किसी अन्य व्यक्ति संगीता सिंह गुर्जर को विक्रय की जा चुकी थी। विरोध करने पर निर्मला देवी कुशवाहा द्वारा धमकी भी दी गई। शिकायत के आधार पर आरोपिया निर्मला देवी कुशवाहा के विरुद्ध थाना झॉसीरोड़ में अप0क्र0- 85/2024 धारा 420,120बी,406,467,468 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। उक्त प्रकरण से संबंधित अन्य लोगों के शिकायत आवेदन प्राप्त हुए जिनके आधार पर प्रकरण में धारा और आरोपियों के नाम का इजाफा किया गया। उक्त प्रकरण में मां निर्मला कुशवाह ने अपने पुत्र अमित कुशवाहा और मनीष कुशवाहा पुत्री सपना कुशवाहा के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक कई लोगों से अपने एक पैतृक मकान लभेड़पुरा स्थित का लिखित अनुबंध और विक्रय पत्र अलग-अलग लोगों के साथ तैयार कर लाखों रुपए प्राप्त कर धोखाधड़ी की है।





