🔴 पकड़ा गया आरोपी 11 वर्षो से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 02 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।
ग्वालियर। 06.12.2024 पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह,भापुसे के निर्देश पर ग्वालियर जिले में फरारी व ईनामी बदमाशों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में ग्वालियर पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना महाराजपुरा के अपराध क्रमांक 361/2013 धारा 420 भा.द.वि के प्रकरण में फरार इनामी आरोपी दिल्ली में फरारी काट रहा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व/अपराध/यातायात) श्री कृष्ण लालचंदानी,भापुसे द्वारा थाना महाराजपुरा की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर उक्त फरार इनामी आरोपी को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महाराजपुरा निरी0 श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव के द्वारा थाना बल की टीम को मुखबिर के बताये स्थान दिल्ली रवाना किया गया। दिनांक 04.12.2024 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये अनुसार निहाल विहार निलोठी कोठी दिल्ली से आरोपी को पकड़ लिया गया। पकड़े गये आरोपी ने पूछताछ में स्वयं को गोपाल गंज बिहार का रहने वाला बताया। पकड़े गये आरोपी से थाना महाराजपुरा के अपराध सदर में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा प्लॉट बंचने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करना स्वीकार किया। जिस पर से पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपी को हिरासत में लेकर ग्वालियर लाया गया। पकड़ा गया आरोपी उक्त प्रकरण में 11 बर्षो से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 02 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था। पकड़े गये इनामी आरोपी से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 04.12.2013 को फरियादी विनोद सिंह तोमर निवासी मुरैना ने थाना महाराजपुरा मे रिपोर्ट लेख कराई थी कि मेरे पुत्र ने हरिओम नगर आदित्य पुरम में एक प्लॉट गोविंदपुरी थाटीपुर निवासी व्यक्ति से 5,76,000/- रूपये में खरीदा था। जब मैं उक्त प्लॉट की नींव भरने गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त प्लॉट किसी और के नाम पर है। मेरे साथ प्लॉट को लेकर आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना महाराजपुरा में आरोपियों के खिलाफ अप0क्र0 361/13 धारा 420 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीब़द्ध कर विवेचना मे लिया गया था।