ग्वालियर दिनांक 16.06.2026। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकरणों में फरार इनामी आरोपियों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही के दौरान दिनांक 15.06.2026 को थाना हजीरा पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना हजीरा के अप0क्र0 114/26 धारा 127(2),308(4),115(2), 296(बी),3(5) बीएनएस के प्रकरण में फरार 10 हजार का इनामी आरोपी रेलवे स्टेशन प्लेट फॉर्म नम्बर 4 के पास देखा गया है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से अति. पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्रीमती सुमन गुर्जर द्वारा थाना हजीरा पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हजीरा निरी0 जितेन्द्र सिंह तोमर के द्वारा थाना बल की टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर रवाना किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर के बताये स्थान रेलवे स्टेशन प्लेट फॉर्म नम्बर 4 के पास से एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम ओमकार सिंह सिकरवार उर्फ भूरे पुत्र नरेश सिंह सिकरवार निवासी गोपाल नगर गदाईपुरा हजीरा जिला ग्वालियर का रहने वाला बताया।
पकड़े गये आरोपी से उक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया। जिस पर से पुलिस टीम द्वारा आरोपी को थाना हजीरा के अपराध सदर में विधिवत गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10 हजार का इनाम घोषित किया था।
घटना का संक्षिप्त विवरण:- फरियादी किशोरकांत त्यागी ने थाना हजीरा में रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 15.04.2026 को ओमकार सिंह सिकरवार उर्फ भूरे एवं उसके साथियों ने उसे पीताम्बरा धर्मकांटा पर बुलाकर बंधक बनाया, गाली-गलौज व मारपीट की, हथियार के बल पर धमकाया तथा अश्लील हरकतें कीं। आरोपियों ने फरियादी से जबरन शराब के लिए पैसे मंगवाए, उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और दबाव बनाकर उसके तथा उसकी पत्नी के खातों से संबंधित तीन खाली चेक (प्रत्येक 10 लाख रुपये) मंगवाकर उन पर हस्ताक्षर कराए। फरियादी के अनुसार आरोपियों ने वीडियो वायरल करने एवं जान से मारने की धमकी देकर चेक अपने नाम भरवाए। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना हजीरा में आरोपियों के खिलाफ अप0क्र0 114/26 धारा 127(2),308(4),115(2),296(बी),3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था
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