ग्वालियर 27.02.2025 । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आगामी होली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए अवैध मादक पदार्थ तथा अवैध शराब की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुक्रम में होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए अति. पुलिस अधीक्षक(पूर्व) श्रीमती विदिता डागर(भापुसे) द्वारा अधीनस्थ समस्त थानों को अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महाराजपुरा निरीक्षक श्री यशवंत गोयल के द्वारा थाना बल की टीम को अवैध शराब के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग हेतु लगाया गया।

पुलिस द्वारा दिनांक 26.02.2026 को बेहटा चौकी के सामने जहांगीरपुर बेहटा रोड़ पर स्टॉपर लगाकर संदेहास्पद वाहनां की चेकिंग की जा रही थी तभी एक मारूति स्विफ्ट डिजायर वाहन क्रमांक एमपी30-सी-2853 जहांगीरपुर तरफ से बेहटा की ओर आती दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबंदी कर रोका गया और गाड़ी की डिग्गी व दोनों गेटां को खोलकर चेक किया तो गाड़ी की डिग्गी में देशी मदिरा प्लेन की 13 पेटी व पीछे वाली सीट के पैरदानों पर 05 पेटी देशी मदिरा मशाला रखी मिली, पुलिस को गाड़ी में कुल 18 पेटी में करीबन 162 बल्क लीटर शराब रखी होना पाई गई।
पुलिस द्वारा उक्त वाहन चालक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र अंगद सिंह चौहान उम्र 36 साल निवासी 106 बजरिया थाना थाठीपुर ग्वालियर का होना बताया। जिससे शराब की पेटी गाड़ी में रखने व लाने ले जाने के संबंध में वैध लाइसेंस चाहा तो नही होना बताया। आरोपी का कृत्य आबकारी की धारा 34(2) के तहत दंडनीय पाया जाने से मौके से वाहन क्रमांक एमपी30-सी-2853 एवं उसमें रखी देशी मदिरा प्लेन की 18 पेटी शराब की विधिवत जप्त की गई। जप्तशुदा शराब की कीमत करीबन 73,000 रुपये व वाहन की कीमत करीबन 5,00,000 रुपये कुल मशरूका 5,73,000 रुपये का जप्त किया जाकर आरोपी को अप0क्र0 110/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया जाकर अवैध शराब के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
जप्त मशरूका :- देशी शराब प्लेन की 18 पेटी कीमती लगभग 73,000/- रुपये तथा वाहन क्रमांक एमपी30-सी-2853 कीमत करीबन 5,00,000/- रुपये कुल मशरूका 5,73,000/- रुपये का जप्त किया।





