🔴 उक्त आरोपीगण लोगों से बैंक खाते किराये पर लेकर उन्हे एक अन्य व्यक्ति को बेच देते थे।
🔴 प्रत्येक खातों में आयी रकम का 1.5 प्रतिशत आरोपीगण को मिलता था, जिन्हे वह खाताधाराकों के साथ मिलकर आपस में बांट लेते थे।
ग्वालियर। दिनांक 04.12.2024 – पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर जिले में धोखाधड़ी एवं अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में दिनांक 03.12.2024 को क्राइम ब्रांच ग्वालियर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि होटल भदावर आनंदनगर में कुछ लोग बैंक खाते किराये पर लेकर उन खातों को बेचते है जिनमें अवैध रूप से पैसों का लेन देन होता है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा अति0 पुलिस अधीक्षक शहर (पूर्व/यातायात/अपराध) श्री कृष्ण लालचंदानी(भापुसे) को क्राइम ब्रांच की टीम बनाकर उक्त सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के उक्त निर्देश के परिपालन में एएसपी अपराध श्री आयुष गुप्ता,भापुसे एवं डीएसपी अपराध श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी क्राईम ब्रांच ग्वालियर निरीक्षक अजय सिंह पंवार के द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर कार्यवाही हेतु भेजा गया। पुलिस टीम को भदावर होटल के पास मुखबिर के बताये हुलिये के तीन संदिग्ध लड़के खड़े दिखे, जिन्हे पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लेकर नाम पता पूछा तो पहले ने स्वयं को ग्राम बरगपुर बरोड़ थाना नूराबाद हाल कांटे साहब का बाग शब्दप्रताप आश्रम बहोड़ापुर ग्वालियर व दूसरे ने चंबल कालोनी के पीछे अलापुर रोड जौरा मुरैना तथा तीसरे ने ग्राम गढ़ी खेरी थाना चीनौर जिला ग्वालियर हाल सात भाई की गोठ थाना माधौगंज लश्कर ग्वालियर का रहने वाला बताया। पकड़े गये तीनों लड़को से बैंक खातों के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि वह लोगों से बैंक खातों को किराये पर लेकर एक अन्य व्यक्ति निवासी शब्दप्रताप आश्रम बहोड़ापुर को देते थे, जिसके बदले में वह प्रत्येक खातों में आयी रकम का 1.5 प्रतिशत उन्हे देता था, जो हमारे बैंक अकाउंट में आते थे, जिनको हम और खाताधारक आपस में बांट लेते थे। पकड़े गये तीनों आरोपियों के पास से मिला एक आईफोन व एक रेड़मी कंम्पनी के मोबाइल को विधिवत जप्त किया गया। पकड़े गये तीनों आरोपीगण द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने के लिये अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग किया जा रहा था। जिस पर से तीनों आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच में अप0क्र0-97/24 धारा 318(4) बीएनएस, 66 डी आईटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपीगण से बैंक खातों को खरीदने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है।
जप्त मशरूकाः- एक आईफोन व एक रेड़मी कंम्पनी का मोबाइल।