🔴 अभियान के दौरान 19 स्कूली बसों पर चालानी कार्यवाही की गई तथा 14 स्कूली वैन को जप्त कर थानों पर खड़ी करवाया गया।

ग्वालियर दिनांक 08.07.2024 – माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर आज यातायात पुलिस द्वारा ग्वालियर शहर में विभिन्न स्थानों पर स्कूली वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में आज अति. पुलिस अधीक्षक(यातायात) श्री षियाज़ के.एम.(भापुसे) के मार्गदर्शन में तथा डीएसपी यातायात श्री अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा परिवहन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आज दिनांक 08.07.2024 को प्रातः 07 बजे से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान स्कूल बसों में निर्धारित मापदंड के अनुसार कमी पाये जाने पर चालानी कार्यवाही भी की गई और उन्हे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करने की हिदायत दी गई और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाली बसों तथा वैनों के खिलाफ कार्यवाही की गई।

यातायात पुलिस ग्वालियर ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के निर्देश पर डीएसपी यातायात ग्वालियर एवं आरटीओ ग्वालियर एवं उनकी टीम द्वारा स्कूल बसों व वैन में निर्धारित मापदंड के संबंध में जांच की गई। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा डीपीएस, प्रगति विद्यापीठ, सेंट पॉल, ग्वालियर ग्लौरी स्कूल में बसों व वैन को चेक किया गया और स्कूल के ट्रांसपोर्ट अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। अभियान के दौरान 19 स्कूली बसों पर चालानी कार्यवाही की गई तथा 14 स्कूली वैन को जप्त कर थानों पर खड़ी करवाया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-स्कूली वाहनोें में बस के आगे पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए, निर्धारित सीट से अधिक संख्या में बच्चे नही बैठाये जांए। प्राथमिक चिकित्सा उपचार की व्यवस्था। प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो। बस के दरबाजे पर सुरक्षा हेतु डोर हेण्डिल लॉक लगा हो। बस पर स्कूल का नाम व टेलीफोन नम्बर आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।

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