🔴 गिरफ्तार आरोपी मुकेश झा के विरुद्ध ग्वालियर जिले में विभिन्न थानों में लूट, डकैती, चोरी तथा अन्य धाराओं में 13 अपराध पूर्व से दर्ज हैं।
🔴 आरोपी मुकेश झा को थाना पड़ाव के लूट के प्रकरण में न्यायालय द्वारा 7 साल की सजा हुई थी, जो पिछले एक वर्ष से हाईकोर्ट की अपील से जमानत पर है।
ग्वालियर। 19.01.2026 । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह, भापुसे द्वारा चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाकर चोरों को पकडने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के निर्देशों के अनुक्रम में अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व) ग्वालियर श्रीमती विदिता डागर (भापुसे) द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में हुई चोरी व नकबजनी की घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी विश्वविद्यालय हिना खान (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिरोल निरीक्षक गोविंद वल्लभ बगोली द्वारा थाना बल की टीम को थाने के अपराध क्रमांक 256/25 धारा 331 (4), 305 (ए) बीएनएस में वांछित अज्ञात चोरों की पतारसी कर पकड़ने हेतु लगाया गया। दौराने विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास के सीसीटीव्ही कैमरे चेक किये गये और संदिग्धों को चिन्हित किया जाकर मुखबिर तंत्र को सकिय किया गया।
दौराने विवेचना प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना पर थाना सिरोल पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में वांछित आरोपीगण 1. मुकेश झा पुत्र मिट्ठनलाल झा (ओझा) उम्र 40 साल निवासी काल्पी ब्रिज कलोनी गोले का मंदिर ग्वालियर, 2. दशरथ कुशवाह पुत्र भगववानदास उम्र 31 साल निवासी थाना बिजौली ग्वालियर, 3. खरीददार विनोद प्रजापति पुत्र बालमुकुंद प्रजापति उम्र 39 साल निवासी रमौआ कालोनी मर्जी होम थाना सिरौल को अभिरक्षा में किया गया। आरोपीगणों द्वारा चोरी किये हुए सोना, चांदी की ज्वेलरी को 6 लाख 10 हजार रुपये में आरोपी खरीददार विनोद प्रजापति को बैचना बताया तथा आरोपीगणों से घटना के बारे में तथा चोरी का माल खरीदने व बैचने वालों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी मुकेश झा बहुत शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध ग्वालियर जिले में बहुत से थानों में लूट, डकैती, चोरी तथा अन्य धाराओं में 13 अपराध पूर्व से दर्ज हैं। आरोपी मुकेश झा को थाना पड़ाव के लूट के प्रकरण में न्यायालय द्वारा 7 साल की सजा हुई थी, जो पिछले एक वर्ष से हाईकोर्ट की अपील से जमानत पर है।
ज्ञात हो कि दिनांक 11.12.2025 को फरियादी चन्द्रशेखर जाटव निवासी अंकलेश्वर अवेन्यू सिरौल जिला ग्वालियर जो कि रिश्तेदारी में परिवार के साथ घर में ताला लगाकर शादी में शामिल होने आगरा चले गये थे और शादी के बाद घर वापस आये तो दिनांक 12.12.25 की दरम्यानी रात के 03.00 बजे करीबन अज्ञात चोरों द्वारा अंकलेश्वर इक्लेव कालोनी सिरौल में घर का ताला तोडकर नकबजनी की घटना की गई थी, जिस पर से थाना सिरौल में अपराध क्रमांक 256/25 धारा 331(4),305 (ए) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।





